फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh: Religious places to open today with rules and restrictions

अलीगढ़ में भी नियम और पाबंदियों के साथ आज से खुलेंगे धर्मस्थल, दिशा-निर्देश जारी

Mon, 08 Jun 2020 03:15 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 08 Jun 2020 03:15 AM IST
विज्ञापन
Aligarh: Religious places to open today with rules and restrictions
खेरेश्वर धाम मंदिर में सेनिटाइजेशन... - फोटो : अमर उजाला
कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद आखिरकार सोमवार से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को खोलने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। शासन के बाद प्रशासन ने भी रविवार को गाइड लाइंस जारी कर दी।
विज्ञापन


इनके अनुसार मंदिर सुबह पांच बजे से रात्रि नौ बजे के बीच खुलेंगे तो शॉपिंग मॉल, होटल आदि दोपहर 12 बजे से सायं सात बजे तक खुल सकेंगे। होम डिलीवरी सायं सात से नौ बजे तक हो सकेगी। जिम, सिनेमाघर व कोचिंग सेंटरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। स्टेडियम में खिलाड़ी मात्र अभ्यास करने जा सकेंगे। प्रतियोगिताओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
विज्ञापन


ये हैं गाइड लाइंस
धार्मिक स्थल-
  • परिसर में पांच से ज्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
  • सभी को सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
  • प्रार्थना सभा या अन्य कार्यक्रमों पर रोक बरकरार।
  • मूर्ति को हाथ लगाने व शारीरिक संपर्क पर प्रतिबंध।
  • कोविड लक्षणों वाला व्यक्ति नहीं कर सकेगा प्रवेश।
  • धर्मस्थलों पर प्रसाद व पवित्र जल का छिड़काव वर्जित।
  • पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोरोना से बचाव का प्रसार जरूरी।

होटल, रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल
  • दोपहर 12 से सायं सात बजे तक खुल सकेंगे।
  • स्टाफ व ग्राहकों को सैनिटाइजर व मास्क अनिवार्य।
  • एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री तक।
  • सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से काम करें।
  • थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा।
  • कोरोना लक्षणों वालों का प्रवेश वर्जित।
  • वृद्ध, गर्भवती महिला या बीमार कर्मचारी नहीं बुलाएंगे।
  • भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं करेंगे।
  • बैठने के स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य।
  • हर ग्राहक के जाने के बाद सैनिटाइजेशन जरूरी।
  • 50 फीसदी क्षमता तक ही ग्राहक बैठाए जा सकेंगे।
  • बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था।
  • डिस्पोजेबल मेन्यू व कपड़े की जगह पेपर नैपकिन का प्रयोग।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed