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अलीगढ़ः विजेंद्र की फैक्टरी से दस्तावेज निकालने की अर्जी खारिज

Wed, 22 Sep 2021 12:38 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 12:38 AM IST
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Aligarh Poisonous Case
जहरीली शराब कांड में मंगलवार को कारोबारी विजेंद्र कपूर के अधिवक्ता ने सील फैक्टरी से आयकर संबंधी दस्तावेज निकालने के लिए अनुमति मांगी थी, मगर न्यायालय ने अभियोजन की दलील के चलते इस अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में आरोप तय करने के लिए चार अक्तूबर तारीख नियत की गई है।
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एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार, मंगलवार को एडीजे विशेष न्यायालय ईसी एक्ट के न्यायालय में हरदुआगंज से संबंधित मुकदमे में आरोपी कारोबारी विजेंद्र कपूर, मैनेजर सुमित शर्मा, शिवकुमार, रिंकू व घी फैक्टरी संचालक गौतम कुमार के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी तारीख नियत थी। सभी आरोपी तलब हुए। न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विजेंद्र कपूर की सील फैक्टरी से आयकर संबंधी प्रपत्र निकालने की अनुमति संबंधी अर्जी दी। अभियोजन के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने इसे केस प्रापर्टी बताते हुए विरोध किया और यह अर्जी खारिज कर दी गई। अब इस मामले में आरोप तय करने के लिए तारीख नियत कर दी गई है।
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एडीजीसी जितेंद्र सिंह के अनुसार क्वार्सी के मौत से संबंधित मुकदमे में भी इसी न्यायालय में भाजपा नेता रविंद्र पाठक रिंकू, शरद प्रताप, मुकेश डांसर, मुकेश शर्मा, अमित, मन्नू, विकास उर्फ विक्की, पवन, नीटू, राम निवास आदि तलब हुए। इनके भी आरोप तय होने थे। मगर बचाव पक्ष ने आरोप तय होने पर बहस के लिए समय मांगा। जिस पर चार अक्तूबर तारीख तय कर दी गई है।
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