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अलीगढ़ः मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पांच दिसंबर को प्रदेश भर में होंगे आयोजन
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पांच दिसंबर को संपूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह के आयोजन होंगे। अपने पाल्यों के विवाह के इच्छुक अभिभावक नगर पंचायत, नगर पालिका एवं विकास खंडों में आवेदन व पंजीकरण कर सकेंगे।
जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीष कुमार ने बातया कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी संबंधित विकास खंड में सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर 51 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जाती है।
इसमें से 35 हजार रुपये कन्या के बैंक बचत खाते में, 10 हजार रुपये का सामान एवं 6 हजार रुपये आयोजन की व्यवस्था एवं भोजन आदि पर व्यय किये जाते हैं। पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हों। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक वर एवं कन्या के आधार कार्ड, आयु प्रमाणन के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा या तलाक शुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं स्वयं दिव्यांग को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
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जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीष कुमार ने बातया कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी संबंधित विकास खंड में सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर 51 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जाती है।
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इसमें से 35 हजार रुपये कन्या के बैंक बचत खाते में, 10 हजार रुपये का सामान एवं 6 हजार रुपये आयोजन की व्यवस्था एवं भोजन आदि पर व्यय किये जाते हैं। पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हों। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक वर एवं कन्या के आधार कार्ड, आयु प्रमाणन के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा या तलाक शुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं स्वयं दिव्यांग को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
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