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अलीगढ़ में धारा 144 लागू
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आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से शहर और देहात में धारा 144 लागू की गई है। एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने शहर और एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल ने देहात के लिए आदेश जारी किया। शहर में पांच अगस्त से 29 सितंबर और देहात में 4 अक्तूबर तक आदेश प्रभावी रहेगा। डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने आदेश दिया है कि धारा 144 का पालन सख्ती से कराया जाए।
जारी आदेश के मुताबिक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 को मोहर्रम, 22 को रक्षाबंधन, 30 को जन्माष्टमी तथा वर्तमान में कोविड-19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से शहर व देहात की आपात स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि इन त्योहारों के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्टा कर सकते हैं, जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको लेकर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आदेश शहर में 5 अगस्त से 29 सितंबर व देहात में 4 अक्तूबर तक लागू रहेगा। इसकी प्रति कलक्ट्रेट, पुलिस थानों, तहसील मुख्यालय, नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार के लिए चस्पा की जाएगी। इस अवधि में चार या चार से अधिक लोगों के एक साथ जुटने, असलहा, लाठी-डंडा, सरिया लेकर चलने की मनाही रहेगी।
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जारी आदेश के मुताबिक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 को मोहर्रम, 22 को रक्षाबंधन, 30 को जन्माष्टमी तथा वर्तमान में कोविड-19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से शहर व देहात की आपात स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि इन त्योहारों के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्टा कर सकते हैं, जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको लेकर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आदेश शहर में 5 अगस्त से 29 सितंबर व देहात में 4 अक्तूबर तक लागू रहेगा। इसकी प्रति कलक्ट्रेट, पुलिस थानों, तहसील मुख्यालय, नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार के लिए चस्पा की जाएगी। इस अवधि में चार या चार से अधिक लोगों के एक साथ जुटने, असलहा, लाठी-डंडा, सरिया लेकर चलने की मनाही रहेगी।
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