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एक अप्रैल से जिले के 94 केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद
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कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में गेहूं की खरीद को लेकर हुई अधिकारियों की बैठक।
- फोटो : CITY OFFICE
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जिले में एक अप्रैल से 94 केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी। खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों व केंद्र प्रभारियों की कार्यशाला हुई। हालांकि इस बार शासन ने अभी तक खरीद का लक्ष्य तय नहीं किया है। पिछली बार करीब 26 हजार किसानों ने एक लाख साढ़े आठ हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। एडीएम वित्त ने साफ किया कि जिन किसानों का एफसीए.यूपी.जीओवी.इन वेबसाइट पर पंजीकरण होगा, उनसे ही गेहूं की खरीद की जाएगी। बिचौलियों के खात्मे के लिए यह व्यवस्था 2017 से लागू है।
एडीएम वित्त ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विटंल निर्धारित किया गया है। किसी भी केंद्र पर इसको लेकर अनियमितता होती है तो केंद्र प्रभारी को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी केंद्र पर बोरो की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्रय केंद्र निजी भवन में नहीं होगा। मंडी सचिव मंडी में व्यापारियों से चबूतरे अवश्य खाली कराएं, जिससे क्रय केंद्र का गेहूं रखा जा सके। सभी केंद्रों पर समय से उठान भी किया जाए। गेहूं भंडारण गोदामों और सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए और कहा कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो, भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।
पारदर्शिता के लिए इस वर्ष यथासंभव ई-पॉश मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। क्रय केंद्रों के लिए पथ-प्रदर्शक निशान अवश्य लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल-मई के समय गर्मी का मौसम होगा। साथ ही बारिश की संभावना रहेगी। ऐसे में क्रय केंद्रों पर शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था आदि होनी चाहिए। बाट माप एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटो का सत्यापन संबंधित अधिकारी समय से कर लें। इस बार खाद्य विभाग के 6, पीसीएफ के 75, यूपीएसएस 10, भारतीय खाद्य निगम के 1, मंडी परिषद के 2 केंद्र सहित कुल 94 केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी।
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एडीएम वित्त ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विटंल निर्धारित किया गया है। किसी भी केंद्र पर इसको लेकर अनियमितता होती है तो केंद्र प्रभारी को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी केंद्र पर बोरो की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्रय केंद्र निजी भवन में नहीं होगा। मंडी सचिव मंडी में व्यापारियों से चबूतरे अवश्य खाली कराएं, जिससे क्रय केंद्र का गेहूं रखा जा सके। सभी केंद्रों पर समय से उठान भी किया जाए। गेहूं भंडारण गोदामों और सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए और कहा कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो, भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।
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पारदर्शिता के लिए इस वर्ष यथासंभव ई-पॉश मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। क्रय केंद्रों के लिए पथ-प्रदर्शक निशान अवश्य लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल-मई के समय गर्मी का मौसम होगा। साथ ही बारिश की संभावना रहेगी। ऐसे में क्रय केंद्रों पर शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था आदि होनी चाहिए। बाट माप एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटो का सत्यापन संबंधित अधिकारी समय से कर लें। इस बार खाद्य विभाग के 6, पीसीएफ के 75, यूपीएसएस 10, भारतीय खाद्य निगम के 1, मंडी परिषद के 2 केंद्र सहित कुल 94 केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी।
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