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कोरोना का कहर... पुराने शहर के तीन थानों में आज से अघोषित कर्फ्यू
Wed, 13 May 2020 01:46 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 13 May 2020 01:46 AM IST
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1सासनी गेट पर मेडिकल से दवा लेने के लिए लगी लाइन
- फोटो : अमर उजाला
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कोरोना का कहर पुराने शहर में लगातार पांव पसार रहा है। कम्यूनिटी संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर से मंगलवार से और ज्यादा सख्ती तय हुई है। इसे लेकर पुराने शहर के हॉटस्पॉट देहली गेट, सासनी गेट, कोतवाली थाना क्षेत्र में 100 फीसद लॉकडाउन लागू कर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो गया।
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इस दौरान किसी भी व्यक्ति को घर के बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल सहित सभी प्रकार के बाजार अगले सात दिन यानी 19 मई की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी देने वालों और समाचार पत्र वितरण से जुड़े लोगों, मीडियाकर्मियों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।
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जिला प्रशासन ने साफ तौर पर चेताते हुए कहा है कि अगर लोगों आदेश की अवहेलना की कोशिश भी की तो पुलिस कार्रवाई तय है। आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस बैरियर्स सिस्टम लागू रहेगा। हर बैरियर पर पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेटों को भी तैनात किया है।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि थाना सासनी गेट, देहली गेट एवं थाना कोतवाली के संपूर्ण क्षेत्र में 100 प्रतिशत लॉक डाउन घोषित किया गया है। तीनों थाना क्षेत्रों में कोई भी सरकारी (राज्य व भारत सरकार) तथा निजी संस्थान, हॉस्पिटल, बैंक, मेडिकल स्टोर, किराना दुकान आदि भी नहीं खुलेंगे।
मंगलवार रात 12 बजे से अगले एक सप्ताह यानी 19 मई की रात 12 बजे तक के लिए यह फरमान जारी किया गया है। समस्त आवश्यक जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना सामान की डोर टू डोर होम डिलीवरी की जाएगी। तीनों थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य दी गई छूट को भी इन तीनों थाना क्षेत्रों सेे वापस लिया गया है।
24 घंटे पुलिस और प्रशासन के मजिस्ट्रेटों का पहरा रहेगा। लोगों को रास्ते में निकलना तो दूर घरों से निकलना भी प्रतिबंधित किया गया है। इधर, शहर के किसी अन्य इलाके से भी लोगों को इन तीन थाना क्षेत्रों में घुसने की अनुमति नहीं रहेगी। घरों से निकलने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए अपर जिलाधिकारी वि/रा व जिला पूर्ति अधिकार तथा मंडी सचिव को नामित किया गया है।
पुलिस एवं मजिस्ट्रेट द्वारा 100 प्रतिशत लॉक डाउन का पालन कराने के लिए अपर जिलाधिकारी नगर एवं पुलिस अधीक्षक नगर को नामित किया गया है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पुराने शहर में कोरोना संक्त्रस्मित केस लगातार मिलने के चलते यह कड़ा फैसला लिया गया है। जनता से अपील है कि वह आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग करे। हालात सामान्य होने पर छूट दी जाएगी।