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60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद

Sat, 25 Jun 2022 01:27 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2022 01:27 AM IST
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Aligarh news
आरोपी सुनील उर्फ नहाना - फोटो : CITY OFFICE
अकराबाद क्षेत्र में वर्ष 2018 में ऑटो सवार 60 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला एडीजे-3 राजेश भारद्वाज की अदालत से सुनाया गया है। खास बात यह है कि अदालत ने अपने आदेश में महिला के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार, घटना 2 मई 2018 की है, जिसका मुकदमा 3 मई को अकराबाद थाने में पीड़ित विधवा महिला के रिश्तेदार की ओर से दर्ज कराया गया था। मुकदमे के अनुसार, घटना के समय महिला का बेटा बीमार था और बहू गर्भवती थी। इसलिए वे बरला क्षेत्र के गांव में अपनी ससुराल में थे। उसी गांव में घटना के एक आरोपी की बहन रहती है। आरोपी अपनी बहन को फ्रिज देने दूसरे आरोपी संग ऑटो से जा रहा था। उसने पीड़ित महिला को बातों में लगाकर कहा कि चलो, तुमको तुम्हारे बेटे से मिलवा लाएं। इस पर महिला उनके संग बेटे से मिलने चली गई। लौटते समय रास्ते में रात करीब 10 बजे अकराबाद क्षेत्र में खेरे वाले पुल पर पीपल के नीचे ऑटो रोक लिया और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला को यह कहकर धमकाया कि अगर किसी से कहा तो ऑटो के नीचे रखकर कुचल कर मार देंगे। बाद में उसे उसके घर छोड़कर चले गए।
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सुबह महिला ने अपने रिश्तेदारों को वाकया बताया तो थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस विवेचना के दौरान मेडिकल परीक्षण व दो आरोपियों 52 वर्षीय सरजीत व 50 वर्षीय सुनील उर्फ नेहना की गिरफ्तारी कर चार्जशीट दायर की गई। दोनों के खिलाफ पीड़िता ने सत्र परीक्षण के दौरान गवाही दी। साथ में अन्य गवाहों ने भी बयान दर्ज कराए। सत्र परीक्षण के दौरान कुल पांच गवाह, जिनमें खुद रिश्तेदार वादी, पीड़ित महिला, मुकदमा लेखक, विवेचक व मेडिकल करने वाली डॉक्टर के बयान हुए। बचाव पक्ष की ओर से भी चार गवाह पेश किए गए।
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न्यायालय ने मामले में साक्ष्यों व गवाही के साथ-साथ पीड़ित महिला के बयान को आधार मानकर दोनों को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ में निर्देशित किया है कि जुर्माना राशि पीड़ित महिला को पुनर्वास के लिए दी जाए।

- अदालत ने इस प्रकरण में माना कि बुजुर्ग महिला संग यह अपराध बेहद संगीन है। हमारे स्तर से कठोरतम सजा की अपील की गई। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
- केएम जौहरी, एडीजीसी।
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