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अलीगढ़ : घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म में उम्रकैद की सजा
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पालीमुकीमपुर क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात के दोषी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-विशेष एससी-एसटी मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी चमनप्रकाश शर्मा व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अच्छेलाल यादव के अनुसार, घटना 17 जुलाई 2019 की रात करीब 12 बजे की है। थाना पालीमुकीमपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, 26 वर्षीय अनुसूचित जाति की महिला घर में अकेली थी।
पति खेत में गायों की रखवाली करने गया था। इसी बीच नामजद पड़ोसी सद्दाम एक अन्य के साथ घर में घुस आया और महिला के साथ सद्दाम ने दुष्कर्म किया। विरोध पर पति को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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मुकदमे के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ-साथ 13 नवंबर को चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान गवाही व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद व सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से 5 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी चमनप्रकाश शर्मा व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अच्छेलाल यादव के अनुसार, घटना 17 जुलाई 2019 की रात करीब 12 बजे की है। थाना पालीमुकीमपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, 26 वर्षीय अनुसूचित जाति की महिला घर में अकेली थी।
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पति खेत में गायों की रखवाली करने गया था। इसी बीच नामजद पड़ोसी सद्दाम एक अन्य के साथ घर में घुस आया और महिला के साथ सद्दाम ने दुष्कर्म किया। विरोध पर पति को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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मुकदमे के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ-साथ 13 नवंबर को चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान गवाही व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद व सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से 5 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।