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अलीगढ़ : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Tue, 16 Aug 2022 11:00 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Aug 2022 11:00 PM IST
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Aligarh: Life imprisonment for raping teenager
हरदुआगंज कस्बे में वर्ष 2014 में किशोरी संग दुष्कर्म की वारदात में दोषी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहद सहाय के न्यायालय ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार, घटना 23 फरवरी 2014 की रात की है। वादी मुकदमा के अनुसार वह परिवार सहित घर में सो रहा था। रात करीब 11 बजे उनकी 14 वर्षीय किशोरी बेटी लघुशंका के लिए गई। तभी नामजद कस्बे के ही नेत्रपाल ने उसे दबोच लिया और उसके साथ गलत काम किया।
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शोर मचाने पर जगार हुई तो आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। मगर वह भागने में सफल रहा। इस मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। इधर, इसी न्यायालय से पॉक्सो के सासनी गेट के मुकदमे में समीर की, अतरौली के मुकदमे में धनीराम की व अकराबाद के मुकदमे में भूपेंद्र की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।
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