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अलीगढ़ : नवविवाहिता की हत्या में पति व सास को उम्रकैद

Sun, 17 Jul 2022 12:16 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 12:16 AM IST
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Aligarh: Husband and mother-in-law get life imprisonment for killing newlyweds
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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चंडौस क्षेत्र के गांव रामपुर-शाहपुर में चार वर्ष पूर्व नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या के दोषी पति व सास को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-10 प्रदीप कुमार राम की अदालत से सुनाया गया है। खास बात यह है कि महिला की शादी के मात्र पांच माह में पीटकर व केरोसिन डालकर जलाकर मारा गया था।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 21 दिसंबर 2018 की है। वादी मुकदमा लोधा के यामीन खां के अनुसार, उसने अपनी बेटी रुखसार का निकाह 17 मई 2018 को रामपुर शाहपुर के शाहरुख संग किया। शादी के बाद से ही उसे दहेज में एक लाख रुपये लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच 21 दिसंबर को पहले उसे सरिया आदि से पीटा गया और फिर केरोसिन डालकर जला दिया गया। शोरशराबे पर पड़ोसियों को एकत्रित होता देख आरोपी भाग गए। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
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बेटी के बताए अनुसार उसने पति शाहरुख व सास अंजुम आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाद में विवाहिता की मौत हो गई। मुकदमे में दहेज हत्या के तहत पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर की गई। अदालत ने सत्र परीक्षण के दौरान मुकदमा हत्या के आरोप का मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया और उम्रकैद व 11-11 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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