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अलीगढ़ : निजी हॉस्पिटल पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना

Sun, 28 Nov 2021 01:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Nov 2021 01:15 AM IST
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Aligarh: Fine of Rs 2 crore on private hospital
रामघाट रोड इलाके के एक निजी हॉस्पिटल पर बिजली विभाग ने 2.3 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। एक शिकायत पर 8 नवंबर को आगरा विजिलेंस की टीम ने हॉस्पिटल में चेकिंग की थी। आरोप था कि एक बिजली कनेक्शन से दूसरे में उपयोग किया जा रहा है।
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इसको अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई है। पहले इस मामले में 36 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया, जिसे बाद में संशोधित कर 2.3 करोड़ रुपये कर दिया है। हॉस्पिटल संचालक ने तीन लाख रुपये जमा करा दिए गए हैं। शेष रकम 15 दिन में जमा करने के लिए कहा गया है।
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हॉस्पिटल संचालक का कहना है कि 2016 में स्वीकृत भार 65 किलोवाट से बढ़ाकर 120 किलो वाट किया गया है। तमाम अभिलेख दिखाने के बावजूद विद्युत उपभोग को अप्राधिकृत मानते हुए गलत तरीके से जुर्माना किया है। अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। गलती विभाग की है और पेनाल्टी हम से वसूल रहे हैं। 29 नवंबर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जवाब देंगे।
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