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Aligarh News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी युवक को सजा, 10 साल का कारावास, 15 हजार जुर्माना
Thu, 07 Nov 2024 02:38 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 07 Nov 2024 02:38 PM IST
सार
युवक बाइक पर बालिका को लेकर जा रहा था, तभी पिता मिल गए। उन्होंने पूछा कि बेटी को कहां ले जा रहे हो तो बालिका रो पड़ी। उसने बताया कि युवक करीब एक महीने से दुष्कर्म कर रहा है। अब भी डरा-धमकाकर लेकर जा रहा है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अलीगढ़ के सिविल लाइंस क्षेत्र में तीन साल पहले बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना 12 अप्रैल 2021 को हुई थी। मामले में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक इलाका निवासी 10 साल की बालिका के पिता ने तहरीर देकर कहा था कि नवेद नाम के युवक का उसके घर पर आना-जाना था। 12 अप्रैल 2021 को घर के सभी लोग बाहर थे। तभी नवेद घर के अंदर आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाई और धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसने जान से मारने की भी धमकी दी।
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वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नवेद ने कई बार बालिका से दुष्कर्म किया। 21 मई 2021 को जब वो बाइक पर बालिका को लेकर जा रहा था, तभी पिता मिल गए। उन्होंने पूछा कि बेटी को कहां ले जा रहे हो तो बालिका रो पड़ी। उसने बताया कि नवेद करीब एक महीने से दुष्कर्म कर रहा है। अब भी डरा-धमकाकर लेकर जा रहा है। पुलिस ने नवेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर नवेद को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
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