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अलीगढ़ : आर्केस्ट्रा कलाकार संग दुष्कर्म में साथी को सजा
सार
वादी ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि हाथरस अड्डे का फोटोग्राफर उमेश उर्फ हैप्पी उसके साथ आर्केस्ट्रा में मंच पर कॉमेडी सीन करता था। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।हमले के आरोपियों को सुनाई न्यायालय ने सजाअलीगढ़। न्यायालय ने अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अशोक व प्रेम चंद्र को 5-5 वर्ष सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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विस्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
सासनी गेट के हाथरस अड्डा इलाके में आर्केस्ट्रा कलाकार संग दुष्कर्म के मामले में दोषी फोटोग्राफर को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 16 सितंबर 2013 की है। वादी ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि हाथरस अड्डे का फोटोग्राफर उमेश उर्फ हैप्पी उसके साथ आर्केस्ट्रा में मंच पर कॉमेडी सीन करता था। घटना वाले दिन उसे फोन पर कहा कि 18 तारीख की बुकिंग के लिए पार्टी आई है। वह उसकी दुकान पर आ जाए, जब वह उसकी दुकान पर पहुंची तो वहां उसे नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इस दौरान उसकी पत्नी भी मौजूद थी। इसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं मालूम।
अगले दिन उसे रिहर्सल के लिए बुलाया गया। बस जैसे ही वह वहां पहुंची तो उमेश ने उसे उसकी अश्लील क्लिप दिखाईं। फिर ब्लैकमेल करने लगा और वायरल करने के नाम पर दुष्कर्म भी किया। इससे वह अपनी ससुराल छोड़कर चली गई। बाद में सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया। इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाद में चार्जशीट अकेले उमेश पर दायर की। जिसमें न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर उमेश को सात वर्ष सजा व 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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हमले के आरोपियों को सुनाई न्यायालय ने सजा
अलीगढ़। एडीजे-5 ऋषि कुमार की अदालत से मारपीट व हमले के मुकदमे के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 6 दिसंबर 2012 की है। वादी विपत्ति सिंह निवासी कोछोड़ क्वार्सी परिवार संग घर में खाना खा रहा था। तभी नामजद लाठी डंडे आदि लेकर आए और हमलावर हो गए। इस दौरान सभी को बेरहमी से पीटा, जिसमें उसके भाई छोटेलाल के गंभीर चोट आईं। इस मुकदमे में गांव के विक्रम, जुगेंद्र, अशोक व प्रेमचंद्र नामजद किए गए। जिसमें सत्र परीक्षण के दौरान विक्रम व जुगेंद्र की मौत हो गई। न्यायालय ने अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अशोक व प्रेम चंद्र को 5-5 वर्ष सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
भरण पोषण न देने पर जेल भेजा पति को
अलीगढ़। अपर परिवार न्यायालय प्रथम गरिमा सिंह की अदालत से अदालत के आदेश के बावजूद भरण पोषण न देने पर पति को जेल भेजा गया है। गंगीरी की हेमलता द्वारा सासनी हाथरस के प्रवीन सेंगर के खिलाफ भरण पोषण वाद दायर किया था, जिस पर अदालत ने निर्धारण किया। मगर अदालत के आदेश के बाद भी हर्जाना नहीं दिया गया। इस पर रिकवरी व गिरफ्तारी वारंट 7 लाख 14 हजार रुपये का जारी किया गया। इस पर सासनी पुलिस ने प्रवीन को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया है और अब मामले में 28 अक्तूबर तारीख नियत की गई है। यह जानकारी अधिवक्ता काउंसलर योगेश सारस्तव ने दी है। ब्यूरो
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सासनी गेट के हाथरस अड्डा इलाके में आर्केस्ट्रा कलाकार संग दुष्कर्म के मामले में दोषी फोटोग्राफर को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 16 सितंबर 2013 की है। वादी ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि हाथरस अड्डे का फोटोग्राफर उमेश उर्फ हैप्पी उसके साथ आर्केस्ट्रा में मंच पर कॉमेडी सीन करता था। घटना वाले दिन उसे फोन पर कहा कि 18 तारीख की बुकिंग के लिए पार्टी आई है। वह उसकी दुकान पर आ जाए, जब वह उसकी दुकान पर पहुंची तो वहां उसे नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इस दौरान उसकी पत्नी भी मौजूद थी। इसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं मालूम।
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अगले दिन उसे रिहर्सल के लिए बुलाया गया। बस जैसे ही वह वहां पहुंची तो उमेश ने उसे उसकी अश्लील क्लिप दिखाईं। फिर ब्लैकमेल करने लगा और वायरल करने के नाम पर दुष्कर्म भी किया। इससे वह अपनी ससुराल छोड़कर चली गई। बाद में सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया। इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाद में चार्जशीट अकेले उमेश पर दायर की। जिसमें न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर उमेश को सात वर्ष सजा व 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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हमले के आरोपियों को सुनाई न्यायालय ने सजा
अलीगढ़। एडीजे-5 ऋषि कुमार की अदालत से मारपीट व हमले के मुकदमे के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 6 दिसंबर 2012 की है। वादी विपत्ति सिंह निवासी कोछोड़ क्वार्सी परिवार संग घर में खाना खा रहा था। तभी नामजद लाठी डंडे आदि लेकर आए और हमलावर हो गए। इस दौरान सभी को बेरहमी से पीटा, जिसमें उसके भाई छोटेलाल के गंभीर चोट आईं। इस मुकदमे में गांव के विक्रम, जुगेंद्र, अशोक व प्रेमचंद्र नामजद किए गए। जिसमें सत्र परीक्षण के दौरान विक्रम व जुगेंद्र की मौत हो गई। न्यायालय ने अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अशोक व प्रेम चंद्र को 5-5 वर्ष सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
भरण पोषण न देने पर जेल भेजा पति को
अलीगढ़। अपर परिवार न्यायालय प्रथम गरिमा सिंह की अदालत से अदालत के आदेश के बावजूद भरण पोषण न देने पर पति को जेल भेजा गया है। गंगीरी की हेमलता द्वारा सासनी हाथरस के प्रवीन सेंगर के खिलाफ भरण पोषण वाद दायर किया था, जिस पर अदालत ने निर्धारण किया। मगर अदालत के आदेश के बाद भी हर्जाना नहीं दिया गया। इस पर रिकवरी व गिरफ्तारी वारंट 7 लाख 14 हजार रुपये का जारी किया गया। इस पर सासनी पुलिस ने प्रवीन को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया है और अब मामले में 28 अक्तूबर तारीख नियत की गई है। यह जानकारी अधिवक्ता काउंसलर योगेश सारस्तव ने दी है। ब्यूरो