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अलीगढ़ : कारोबारी विजेंद्र कपूर की जमानत अर्जियां खारिज

Thu, 28 Oct 2021 12:48 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 12:48 AM IST
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Aligarh: Businessman Vijender Kapoor's bail applications rejected
जहरीली शराब कांड के सबसे अहम किरदार के आरोपी कारोबारी विजेंद्र कपूर की जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज डॉ. बब्बू सारंग के न्यायालय से खारिज कर दी गईं। कपूर के अधिवक्ता ने तीन-तीन मुकदमों में जमानत अर्जियां दायर की थीं, जिन पर बुधवार को बहस के बाद शाम को जमानत खारिज होने संबंधी आदेश जारी किया गया। इसके अलावा हरदुआगंज में उनसे जुड़े मुकदमे के एक अन्य आरोपी की भी जमानत खारिज की है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार रामघाट रोड विक्रम कॉलोनी विजेंद्र कपूर का तालानगरी में वरदान इंक के नाम से स्याही का कारखाना है। जहरीली शराब कांड में पुलिस ने उजागर किया कि उन्हीं के कारखाने से मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब बनाने वाले माफिया रैकेट को बेचा गया। उससे मिलाकर बनाई गई शराब के पीने से सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
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मामले में विजेंद्र कपूर के खिलाफ हरदुआगंज के अलावा अलग-अलग कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए। मामले में कपूर के अधिवक्ता की ओर से हरदुआगंज, अकराबाद व मडराक से संबंधित मुकदमों में जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में दायर की गई। हरदुआगंज के मुकदमे में उनके साथ रिंकू की ओर से भी जमानत अर्जी दायर की गई।
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मंगलवार को डीजीसी द्वारा समय मांग लिए जाने के कारण इस पर बुधवार को सुनवाई की तारीख नियत थी। बुधवार को बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे और घटना की गंभीरता से भी अवगत कराया गया। न्यायालय ने मामले में शाम को तीनों मुकदमों में कपूर की व हरदुआगंज के मुकदमे में रिंकू की जमानत खारिज कर दी है। बता दें कि शराब कांड के मुख्य आरोपियों की सूची में शामिल यह पहले आरोपी की जमानत अर्जी दायर की गई थी।
तारिक हत्याकांड में भाभी की गवाही भी पूरी
महानगर के ऊपरकोट से सटे बाबरी मंडी इलाके में सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान हुई युवक तारिक की हत्या में एक और परिवार के गवाह मृत तारिक की भाभी साइना की बुधवार को गवाही हो गई। एडीजीसी गोपाल सिंह राना के अनुसार इस मामले में न्यायालय में बुधवार की तारीख नियत थी।

परिवार के गवाह के रूप में मृत तारिक की भाभी तलब थी। उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। अब इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए तीन नवंबर तारीख नियत की गई है। बता दें कि इस हत्याकांड में युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय आरोपी है, जो एटा जेल में निरुद्ध है।
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