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अलीगढ़ : छेड़खानी के मुकदमे में गवाही देने पहुंचे भाजपा विधायक

Wed, 29 Jun 2022 02:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला/अलीगढ़
अमर उजाला/अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 29 Jun 2022 02:13 AM IST
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Aligarh: BJP legislators arrived to testify in the molestation case
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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सिविल लाइंस क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी और उसे जबरन बाइक पर ले जाने के मुकदमे के गवाह भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी मंगलवार को कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। ये घटना उस समय की है, जब वे विधायक नहीं थे। न्यायालय ने मामले में उनके बयान दर्ज किए।
एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार, एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वितीय शिवानी सिंह की अदालत में लंबित मुकदमे में आरोपी तालिब है। घटना वर्ष 2016 की है, जिसमें आरोपी एक किशोरी को मीनाक्षी पुल के पास से छेड़खानी करते हुए बाइक पर बैठाने का प्रयास कर रहा था। तभी मौके पर मौजूद इगलास क्षेत्र के भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी आदि ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। चूंकि किशोरी अनुसूचित जाति की थी, इसलिए मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ राजीव सिंह स्तर से की गई। मामले में मंगलवार को खुद विधायक राजकुमार सहयोगी व विवेचक राजीव सिंह की गवाही दर्ज हुई। ब्यूरो
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गिरफ्तारी के आदेश पर गवाही देने पहुंचे सेवानिवृत्त सीओ
अलीगढ़। बन्नादेवी क्षेत्र के वर्ष 2009 के हत्या व चोरी के एक मुकदमे में सेवानिवृत्त सीओ के गिरफ्तारी आदेश जारी होने पर मंगलवार को वे गवाही देने पहुंचे। इस संबंध में एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से एसएसपी गोरखपुर को पत्र लिखा था। जिसमें बार-बार तलबी के बाद भी न आने का आरोप था।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, 25 जून 2009 को नगला तिकौना क्वार्सी के निरंजनलाल की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव आईटीआई रोड बन्नादेवी क्षेत्र में मिला था। इस मुकदमे का ट्रायल वर्ष 2010 में शुरू हुआ। इसमें सभी गवाह हो चुके हैं। मात्र पुलिस के साक्षी सेवानिवृत्त सीओ हरी सिंह की गवाही होना शेष था। मगर वे नहीं आ रहे थे। वर्तमान में वे गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की दाऊदपुर कॉलोनी में रहते हैं। इस पर अदालत ने गिरफ्तारी आदेश जारी करते हुए एसएसपी गोरखपुर को पत्र लिखा था। इस आदेश के जारी होते ही मंगलवार को नियत तारीख पर वे गवाही देने पहुंचे। ब्यूरो
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