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अलीगढ़ : महिला यात्री से दुष्कर्म के दोषी ऑटो चालक को सजा
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बन्नादेवी थाना क्षेत्र में ऑटो सवार महिला यात्री से दुष्कर्म के दोषी चालक को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, घटना 12 अक्तूबर 2019 की सुबह नौ बजे की है।
लोधा क्षेत्र की पीड़ित महिला ने बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि वह मायके जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ रही थी। तभी नादा चौराहे से ऑटो में सवार हुई। रास्ते में ऑटो चालक उसे डरा धमकाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जान माल की धमकी देकर स्टेशन पर उतार गया।
इस दौरान उसे ऑटो चालक का कार्ड मिला। जिस पर उसका नाम पप्पू उर्फ तीरथ निवासी सिद्धार्थ नगर बन्नादेवी अंकित था। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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लोधा क्षेत्र की पीड़ित महिला ने बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि वह मायके जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ रही थी। तभी नादा चौराहे से ऑटो में सवार हुई। रास्ते में ऑटो चालक उसे डरा धमकाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जान माल की धमकी देकर स्टेशन पर उतार गया।
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इस दौरान उसे ऑटो चालक का कार्ड मिला। जिस पर उसका नाम पप्पू उर्फ तीरथ निवासी सिद्धार्थ नगर बन्नादेवी अंकित था। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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