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अलीगढ़ : 62 मिलावटखोरों पर कार्रवाई, 15.21 लाख रुपये का जुर्माना

Tue, 03 May 2022 12:09 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 May 2022 12:09 AM IST
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Aligarh: Action on 62 adulterers, fined Rs 15.21 lakh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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जले में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार अभियान छेड़े है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी खाद्य पदार्थों में मिलावट रोके नहीं रुक पा रही है। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल की कोर्ट ने जिले के 62 मिलावटखोरों पर 15.21 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शिवशंकर शर्मा निवासी विकास नगर, नौरंगाबाद पर आठ हजार, त्रिमूर्ति फ्रेंग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स प्रा.लि. टीपी नगर, कानपुर पर 15 हजार रुपये, प्रशांत वार्ष्णेय निवासी द्वारिकापुरी थाना गांधीपार्क पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नदीम निवासी फ्रेंडस कॉलोनी, दोदपुर थाना सिविल लाइन पर नौ हजार, रेखा सक्सेना निवासी जयगंज, सासनीगेट पर छह हजार, रेस्टोरेंट की प्रोपराइटर कुसुम शर्मा निवासी जीएफ ओजोन सिटी, महुआखेडा कल्यानपुर, थाना क्वार्सी पर छह हजार, मोहम्मद जीसान व मोहम्मद इकबाल निवासी नगला जमालपुर पर क्रमश: पांच व छह हजार, धर्मेंद्र निवासी जलाली, थाना हरदुआगंज पर छह हजार रुपये, मोहम्मद नजमुद्दीन निवासी सरायसुल्तानी, सासनीगेट पर 12 हजार का जुर्माना लगाया है।
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सिराज निवासी सराय मियां पर 15 हजार रुपये, विकास कुमार निवासी त्रिवेणी कॉलोनी, किशनपुर पर 85 हजार, अमित सिंह निवासी गोकुलेश पुरम पर 20 हजार, भानुप्रताप निवासी प्रद्युम्मन कॉलोनी पर 15 हजार रुपये, गोपाल चौहान निवासी धर्म समाज कॉलेज, सराय दीनदयाल पर 20 हजार, मुकेश निवासी ग्राम भुकरावली, गभाना पर 12 हजार रुपये, दुर्गेश कुमार निवासी सरोजनगर, क्वार्सी पर 25 हजार, मेसर्स गुप्ता स्पेलर ,क्वार्सी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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विष्णु पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम कोडरा, हरदुआगंज पर 25 हजार, राजकुमार शर्मा निवासी बेगम बाग गली नंबर एक, क्वार्सी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जाबिद निवासी सुदेशपुर थाना चंडौस पर 55 हजार, व निजाकत खां पर 65 हजार रुपये, मेसर्स इंस्पेंसर रिटेल लि. रोड वैल्यू मॉल, क्वार्सी पर 30 हजार, दीपक गुप्ता जीएफ मेगा सिटी मॉल, सिकंदरपुर मेट्रो गुरुग्राम, हरियाणा पर 85 हजार रुपये, मुन्ना खां निवासी हमदर्द नगर पर 85 हजार, राजेश कुमार निवासी नौरंगाबाद छावनी पर 12 हजार, तेजवीर सिंह निवासी रामनगर कॉलोनी बिजलीघर के पीछे, देहलीगेट पर 15 हजार, मेसर्स प्रकाश नमकीन प्रोडक्ट के प्रो. ओमप्रकाश सिंह निवासी तालानगरी पर 14 हजार, कृष्णा कुमारी अचल ताल पर छह हजार का जुर्माना लगाया है।
अनमोल ट्रेडर्स, खैरागढ़, आगरा पर 10 हजार, शौकीन निवासी गोंडा रोड शिवपुरी, इगलास पर आठ हजार, राजकुमार निवासी मढ़ौली, अतरौली पर आठ हजार, गोपाल सैनी निवासी तालानगरी पर सात हजार, राहुल कुमार निवासी शहरी मदनगढ़ी, गोंडा पर छह हजार, सतीश कुमार निवासी रूमामई क्वार्सी पर सात हजार, निर्माता आरपी ऑयल डूंगर इंडस्ट्रीज जयपुर (राजस्थान) पर डेढ़ लाख रुपये, वितरक बाला जली एग्रो फूडस, सिकंदरा इंडस्ट्रीयल एरिया, आगरा पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्माता एमएस फूड्स पांती बिहार, प्रतिभा कॉलोनी पर 45 हजार, जितेंद्र कौशिक निवासी सिकंद्राबाद, बुलंदशहर पर 35 हजार, कंपनी बीआरएस फूड्स लिमिटेड कैलाश नई दिल्ली (पारस डेयरी) रामघाट रोड अतरौली को 1.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

गाजियाबाद फर्म प्राइमोक प्रोडक्टस प्रा.लि. तालानगरी औद्योगिक संस्थाना पर 50 हजार, आसिफ खान व युसुफ खान निवासी ग्राम खेड़ा नगला, पहासू, बुलंदशहर पर क्रमश: 20 हजार व 70 हजार, नरेंद्रपाल सिंह निवासी महरावल, गभाना पर 15 हजार, वितरक मेसर्स रमा इंटरप्राइजेज आजादनगर आईटीआई रोड पर 50 हजार, निर्माता भारत ऑयल मिल तालानगरी पर 1.15 लाख रुपये, गणेश चंद्र निवासी श्यामनगर पर 20 हजार रुपये, राकेश निवासी सिखरना, लोधा पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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