फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh: 20 years imprisoned for accused of raping a teenager

अलीगढ़ : किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल कैद

Sun, 30 Jan 2022 12:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jan 2022 12:12 AM IST
विज्ञापन
Aligarh: 20 years imprisoned for accused of raping a teenager
दुष्कर्म के जिस मुकदमे में थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की। उसी मुकदमे में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से सुनाया गया है। इस मुकदमे में एक बाल अपचारी की पत्रावली पहले ही किशोर न्याय बोर्ड चली गई थी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार, घटना दो अक्तूबर 2015 की है। मूल रूप से हरदुआगंज की महिला 15 वर्षीय बेटी संग सासनी गेट क्षेत्र में रहकर कोठियों में काम करती थी। घटना के दिन मां-बेटी काम पर जा रहे थे।
विज्ञापन

तभी दोपहर में इलाके के एक नामजद पंकज, उसके सहयोगी बाल अपचारी व दो अन्य ने दोनों को तमंचे के बल पर खींचकर घर में बंद किया। जिसमें एक कमरे में महिला को बंधक बनाया, जबकि दूसरे कमरे में बेटी संग दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। मामले में थाना स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली गई। अदालत के आदेश पर पंकज व उसके साथी पर मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। तभी से आरोपी पंकज जेल में है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं जुर्माना राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
अपहरण के बाद दुष्कर्म में 10 साल कैद की सजा
एडीजे विशेष पॉक्सो ओमवीर की अदालत से अपहरण के बाद किशोरी संग दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार मुकदमे के अनुसार गोंडा क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी 19 सितंबर 2015 को खेत पर चारा लेने गई।
तभी उसे नामजद अगवा कर ले गए। मामले में मथुरा यमुना पार के खेड़ा के प्रहलादी, उसके भाई विजय, राजवीर, धर्मवीर व बुलंदशहर सालाबाद छतारी के रहने वाले भांजे अरविंद को आरोपी बनाया गया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान अरविंद को आरोपी पाया गया, जबकि अन्य चारों को बरी किया गया। न्यायालय ने मामले में आरोपी को दस साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं जुर्माना राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।

अपहरण में जमानत अर्जी खारिज
एडीजे विशेष एससीएसटी की अदालत से अपहरण में जमानत अर्जी खारिज की गई है। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार बन्नादेवी के पूरन पर अनुसूचित युवती के अपहरण का आरोप है। जिसकी जमानत खारिज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed