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ADA: खैर रोड पर शॉपिंग कांप्लेक्स, फ्लैट्स, रेजिडेंशियल-कमर्शियल आवास बनेंगे, लगी मुहर, ये भी हुए निर्णय

Sun, 03 Aug 2025 01:10 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 03 Aug 2025 01:10 PM IST
सार

अलीगढ़ के रामघाट रोड अवंतिका फेज प्रथम व द्वितीय आगरा रोड-पला रोड, बृज बिहार योजना, स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना, खैर बाईपास शांति निकेतन योजना, बरौला जाफराबाद महात्मा बुद्ध योजना व एलमपुर के 175 फ्लैट्स चिह्नित किए गए है। पहले आओ और पहले पाओ नीति के हिसाब ने अल्प आय और दुर्बल लोगों को आवास आवंटित किया जाएगा।

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ADA Aligarh Board Meeting
एडीएम की 88वीं बोर्ड बैठक में कमिश्नर, डीएम, नगर आयुक्त आदि - फोटो : संवाद

विस्तार

अलीगढ़ की एडीए बोर्ड की बैठक में 2 अगस्त को शॉपिंग कांप्लेक्स, फ्लैट्स, रेजिडेंशियल व कमर्शियल आवास पर मुहर लग गई। इसमें मॉडल भवन उपविधि-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू कर दिया गया है। नए नियम आज से प्रभावी हो गए। इससे हजारों भवन मालिकों और भूखंड स्वामियों को नक्शा स्वीकृति व शमन शुल्क में आसानी होगी।

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बोर्ड की 88वीं बैठक में लगभग 20 साल बाद स्वर्ण जयंती नगर विस्तारीकरण योजना के भूमि आवंटियों को फ्लैट्स बना कर देने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन का प्रस्ताव पारित हो गया। नगर निगम में बनने वाले मल्टी लेवल कार पार्किंग, टीकाराम ट्रस्ट द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन और जसरथपुर में बनने वाले इंटर कालेज के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।
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बैठक का शुभारंभ एडीए वीसी कुलदीप मीणा ने कमिश्नर संगीता सिंह का स्वागत कर किया। मॉडल भवन उपविधि-2025 और मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 के नए नियमों के तहत भवन निर्माण के लिए सेट बैक (खाली जगह) की बाध्यता को कम कर दिया गया है। इससे छोटे भूखंडों पर भी निर्माण आसान होगा। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि से भवन मालिक अपनी जमीन पर अधिक निर्माण कर सकेंगे। साथ ही भवन की ऊंचाई की सीमा में भी ढील दी गई है। इससे बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण आसान होगा।
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24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति दी गई है। अवैध निर्माणों को शमन शुल्क जमा कर वैध किया जा सकेगा। ग्रेटर अलीगढ़ 2025 में नई उप विधि के अनुसार ले-आउट तैयार किया जाएगा। एडीए से दो डिप्टी कलेक्टर और दो लेखपाल को संबद्ध किए जाने और लिपिकों के ग्रेड पे बढ़ाने पर सहमति बनी है । बैठक में डीएम संजीव रंजन, सचिव दीपाली भार्गव, एटीपी प्रीती, एसडीएम सअतुल आनंद, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, एसई पीए मोंगा, एक्सईएन संजीव पुष्कर, एई अनिल सिंह आदि मौजूद रहे।

175 फ्लैट्स के कीमतों में नहीं की वृद्धि

शहर के रामघाट रोड अवंतिका फेज प्रथम व द्वितीय आगरा रोड-पला रोड, बृज बिहार योजना, स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना, खैर बाईपास शांति निकेतन योजना, बरौला जाफराबाद महात्मा बुद्ध योजना व एलमपुर के 175 फ्लैट्स चिह्नित किए गए है। पहले आओ और पहले पाओ नीति के हिसाब ने अल्प आय और दुर्बल लोगों को आवास आवंटित किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में कीमतों में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया गया है। 2024-25 की कीमतों के आधार पर फ्लैट्स बेचे जाएंगे।

बरौला जाफराबाद में 4.41 हेक्टेयर में बनेंगे रेजिडेंशियल व कमर्शियल आवास
बरौला जाफराबाद में 4.40 हेक्टेयर भूमि एडीए के पास उपलब्ध रहा है। इसके पास अन्य जमीन को लेकर नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इस खाली जमीन पर एडीए ने 275 फ्लैट्स बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्थानीय बिल्डर्स और और फर्म को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां पर एडीए रेजिडेंशियल व कमर्शियल आवास बनाएगा। इसके मानचित्र को नियमानुसार संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पैसा देकर फंसे आवंटियों को फ्लैट्स बनाकर देगा एडीए
अलीगढ़ में स्वर्ण जयंती नगर विस्तारीकरण योजना 2004 में शुरू हुई थी। इसमें करीब 170 आवंटियों का पैसा एडीए में जमा करने के बाद फंस गया था। मामला कोर्ट में चले जाने के कारण इन्हें भूमि आवंटित होने के बाद कब्जा नहीं दिलाया जा सके। ये लोग 20 साल से भूमि के लिए एडीए का चक्कर काट रहे हैं। वीसी कुलदीप मीणा ने इन आवंटियों से बातचीत कर फ्लैट्स बनाकर देने की बात कही है। इसमें से 100 आवंटियों ने सहमति प्रदान कर दी। बोर्ड की बैठक में इन आवंटियों को फ्लैट्स देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

टीकाराम चैरिटेबल ट्रस्ट व जयदेवी विद्यालय समिति के प्रस्ताव को किया निरस्त

 87वीं बोर्ड बैठक में श्री टीकाराम चैरिटेबल फैमिली ट्रस्ट के ग्राम औरंगाबाद व ग्राम धनीपुर के गाटा का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव रखा गया था। इसमें पूर्व में 45 दिन का समय आपत्तियों के निस्तारण के लिए दिया गया था। इसके बाद भी आपत्तियों का निराकरण नहीं करने पर कमिश्नर ने प्रस्ताव निरस्त कर दिया। श्रीमती जयदेवी विद्यालय समिति नौरंगाबाद के मानचित्र स्वीकृति संबंध में भी 18-जी का प्रपत्र नहीं मिलने पर निरस्त कर दिया गया। यही नहीं 88वीं बोर्ड की बैठक में नगर निगम परिसर में मल्टीलेवल कार पार्किंग का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता थी। शासन द्वारा लॉक म्यूजियम के प्रस्ताव को स्थान बदलने के कारण इसे होल्ड पर रख दिया है।

राहुल बिल्डर्स का बकाया होगा वापस
राहुल बिल्डर्स को 2014 अवस्थापना निधि से करीब 24 लाख रुपये का कार्य दिया गया था। इसे तत्कालीन वीसी ने 29 लाख के कार्य को बढ़ा कर मंजूरी प्रदान कर दी थी। एडीए ने राहुल बिल्डर्स का करीब 17 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया था। 2022 में एडीए ने इसे श्रमदान घोषित कर दिया था लेकिन शासन ने इस मामले में बोर्ड में सहमति का निर्देश दिया था। इसे बोर्ड ने पास कर दिया है। 

पहले के अवैध भवनों को राहत
नए नियमों से उन भवनों को राहत मिलेगी जो पहले ध्वस्तीकरण के कगार पर रहे। अब सेट बैक नियमों का पालन कर और निर्धारित शुल्क जमा कर ऐसे भवनों को वैध किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने शमन आवेदनों के तेजी से निपटारे के लिए एक विशेष सेल भी गठित की है।

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