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पेंट कारोबारी की पत्नी की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 03 Jun 2022 01:09 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jun 2022 01:09 AM IST
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Accused's bail application rejected in the murder of paint businessman's wife
खैर रोड स्थित इंदिरा नगर रामनगर इलाके में लूट के इरादे से हुई पेंट कारोबारी की पत्नी की हत्या में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज की अदालत से खारिज की गई है। इसके अलावा, अन्य कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।
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डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, वाकया सात मार्च 2022 की शाम का है। देहली गेट के कनवरीगंज बाजार में शांति पेंट एजेंसी के संचालक विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता (56) घर में अकेली थीं। तभी दो बदमाश उनके घर में घुसे और लूट के प्रयास में उनकी चाकुओं से हत्याकर भाग गए। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल गए आरोपियों में से कैलाश निवासी कोठी लंकाराम बन्नादेवी की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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इधर, रोरावर में 12 दिसंबर 2021 को बरात के झगड़े में हुई अजहरुद्दीन की हत्या में शाहपुर कुतुब के दिगंबर की जमानत अर्जी खारिज की गई है। हरदुआगंज के महमूदपुर जमालपुर में मकान बनाने से जुड़े झगड़े में हुई हत्या में बंटी, कल्लू, वीपी, सुभाष व बॉबी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इधर, एडीजे विशेष एससी-एसटी एक्ट मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से पिसावा में 29 अप्रैल 2022 को खेत पर काम कर रहे किसान पप्पू की हत्या में धर्मपुर गांव के धीरेंद्र की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा ने दी है।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
प्रभारी जिला जज की अदालत से शादी के नाम पर युवती से दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। डीजीसी फौजदारी के अनुसार, सासनी गेट थाने में दर्ज मुकदमे में ईसा नगर का विकास शर्मा आरोपी है और 24 अप्रैल 2022 से जेल में है। आरोप के अनुसार, फेसबुक पर दिल्ली की युवती से दोस्ती हुई। कई साल की दोस्ती के बाद शादी का प्रस्ताव रख युवती को अपने परिवार से मिलवाने के बहाने बुलाया। यहां उसे मिठाई खिलाकर बेहोश किया और दुष्कर्म किया। इस दौरान वीडियो भी बना लिया। इस मुकदमे में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। ब्यूरो
फर्नेश कारोबारी अपहरण कांड में दूसरी गवाही हुई
इगलास के चर्चित फर्नेश कारोबारी अपहरण कांड में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ दूसरी गवाही बृहस्पतिवार को दर्ज की गई। एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में शीशियापाड़ा के रहने वाले फर्नेश कारोबारी का इगलास क्षेत्र में अपहरण करने व फिरौती वसूलकर छोड़ने के मुकदमे में उनकी पत्नी रति जिंदल की गवाही दर्ज की गई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि महिला की गवाही दर्ज कर ली गई है। अब जिरह के लिए 10 जून तारीख नियत की गई है। इस दौरान पेशी पर कुख्यात अपराधी विनोद जाट को लाया गया। बता दें कि इस मुकदमे में कुख्यात अपराधी विनोद जाट व विनोद पथैना आरोपी हैं। आरोपियों ने फर्नेश कारोबारी को इगलास से अगवा किया था और पत्नी को रंगदारी की रकम सहित बुलाकर रकम वसूलकर ही कारोबारी को छोड़ा था। ब्यूरो

भरण पोषण न दे पाने पर पति को 30 दिन की जेल
अपर परिवार न्यायालय तृतीय ज्योति सिंह की अदालत से भरण पोषण का बकाया पांच लाख रुपया न दे पाने के आरोपी पति को बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया गया है। अदालत में काउंसलर योगेश सारस्वत व योगेश भारद्वाज ने बताया कि गोविंद नगर कोतवाली की लुबना की ओर से दायर अर्जी पर अदालत ने वर्ष 2017 में चार हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश पति जावेद निवासी पठान टोला पहासू, बुलदंशहर को दिया था। मगर अदालत के आदेश के बाद भी आरोपी ने भरण पोषण नहीं दिया। इस मामले में न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पति को तीस दिन के लिए जेल भेजने का आदेश जारी करते हुए जेल भेज दिया। ब्यूरो
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