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लव-जेहाद का शिकार हुई भुजपुरा की युवती
Aligarh
Updated Thu, 11 Sep 2014 05:30 AM IST
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अलीगढ़। भुजपुरा की युवती को पुणे में ले जाकर जिस तरह से तंग किया गया, वह किसी लव जेहाद से कम नहीं। उस पर बुरका पहनने से लेकर, दूसरे धर्म को मानने और खानपान तक बदलने का दबाव डाला गया। ऐतराज जताने पर परिवार के साथ बहुत बुरा होने की धमकी दी जाती थी। यह बातें बुधवार को कोर्ट में बयान देने के बाद घर पहुंची युवती ने मीडिया से बातचीत में कहीं।
तंत्र-मंत्र और सुंघाकर किया बेहोश
युवती की मानें तो एक दिन वह जेल गए आरोपी रहीस पुत्र हनीफ की मोबाइल रिपेरिंग की दुकान पर मोबाइल पर लेमीनेशन कराने गई थी। बस इसके बाद अक्सर बातचीत होने लगी। घटना वाले दिन यानि 23 अगस्त को वह ट्यूशन जा रही थी। तभी उसे तंत्र-मंत्र के जरिये व कुछ सुंघाकर बेहोश कर अगवा कर ले गए। इसके बाद उसे जब होश आया तो वह उसी कमरे में थी, जहां से पुलिस ने बरामद किया। यह कमरा पुणे के एलीफेंटा इलाके में था। युवती के अनुसार वहां एक अन्य युवक व एक महिला थी, जो उससे कहते थे कि अभी तो तुझे बहुत दूर जाना है। वह उनकी बातों का व उनके कहे का विरोध करती थी तो कहते थे कि परिवार के साथ अंजाम बुरा होगा। इस दौरान उसने दुष्कर्म या अन्य किसी बुरे काम के आरोप नकार दिए।
कोर्ट में बयान, आरोपी को भेजा जेल
एसएसआई कोतवाली ओपी राणा के अनुसार बुधवार को युवती के कोर्ट में धारा 164 के बयान कराए गए। जहां उसने परिवार के साथ जाने का प्रस्ताव रखा। अदालत के निर्देश पर उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। बयानों का मुआयना नहीं किया है। मगर अब अन्य कोई आरोपी नहीं है और न दुष्कर्म की कोई बात है। इस मामले में एक आरोपी रहीस पहले ही जेल भेज दिया है।
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तंत्र-मंत्र और सुंघाकर किया बेहोश
युवती की मानें तो एक दिन वह जेल गए आरोपी रहीस पुत्र हनीफ की मोबाइल रिपेरिंग की दुकान पर मोबाइल पर लेमीनेशन कराने गई थी। बस इसके बाद अक्सर बातचीत होने लगी। घटना वाले दिन यानि 23 अगस्त को वह ट्यूशन जा रही थी। तभी उसे तंत्र-मंत्र के जरिये व कुछ सुंघाकर बेहोश कर अगवा कर ले गए। इसके बाद उसे जब होश आया तो वह उसी कमरे में थी, जहां से पुलिस ने बरामद किया। यह कमरा पुणे के एलीफेंटा इलाके में था। युवती के अनुसार वहां एक अन्य युवक व एक महिला थी, जो उससे कहते थे कि अभी तो तुझे बहुत दूर जाना है। वह उनकी बातों का व उनके कहे का विरोध करती थी तो कहते थे कि परिवार के साथ अंजाम बुरा होगा। इस दौरान उसने दुष्कर्म या अन्य किसी बुरे काम के आरोप नकार दिए।
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कोर्ट में बयान, आरोपी को भेजा जेल
एसएसआई कोतवाली ओपी राणा के अनुसार बुधवार को युवती के कोर्ट में धारा 164 के बयान कराए गए। जहां उसने परिवार के साथ जाने का प्रस्ताव रखा। अदालत के निर्देश पर उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। बयानों का मुआयना नहीं किया है। मगर अब अन्य कोई आरोपी नहीं है और न दुष्कर्म की कोई बात है। इस मामले में एक आरोपी रहीस पहले ही जेल भेज दिया है।
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