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मात्र पांच दिन ही नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
लोकसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशियों के नामांकन 19 मार्च से आरंभ होंगे और 26 मार्च तक भरे जा सकेंगे, लेकिन इन आठ दिनों में से प्रत्याशियों के पास मात्र पांच दिन ही नामांकन करने का मौका रहेगा। होली, चौथे शनिवार एवं रविवार के अवकाश के चलते नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
सवाल-लोकसभा चुनाव 2019 की नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी।
जवाब-नामांकन 19 मार्च से आरंभ होंगे और 26 मार्च तक जारी रहेंगे।
सवाल-क्या नामांकन के दौरान होली, चौथे शनिवार एवं रविवार को भी नामांकन होंगे।
जवाब-इंस्टूमेंटल निगोशिएबिल एक्ट के तहत किसी भी त्योहार, दूसरे व चौथे शनिवार एवं रविवार के अवकाश वाले दिन कोई भी सरकारी अथवा चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इस बार नामांकन के मध्य में 21 मार्च को होली का अवकाश, 23 मार्च को चौथा शनिवार एवं 24 मार्च को रविवार का अवकाश पड़ रहा है। इन तीनों दिन नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। बाकी पांच दिन नामांकन भरे जा सकेंगे। हालांकि चौथे शनिवार के मामले में भारत निर्वाचन आयोग से भी राय ली जाएगी।
सवाल-नामांकन कहां और कितने बजे से कितने बजे तक होंगे और प्रत्याशियों के नामांकन कौन लेगा।
जवाब-नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम के न्यायालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक भरे जाएंगे। मैंने नामांकन लेने के लिए एआरओ एवं एसडीएम कोल रंजीत सिंह को अधिकृत किया है। वही सभी के नामांकन लेंगे।
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सवाल-नामांकन के लिए दलीय अथवा निर्दलीय प्रत्याशियों के वाहन कहां तक आ सकेंगे।
जवाब-प्रत्याशियों के तीन वाहन नामांकन कक्ष से 100 मीटर दूरी यानी कि कलेक्ट्रेट के गेट संख्या एक तक आ सकेंगे। यहां से प्रत्याशी को पैदल ही अपने साथ प्रस्तावक एवं अधिवक्ता समेत पांच लोगों के साथ नामांकन कक्ष तक जाना होगा।
सवाल-प्रत्याशियों के समर्थकों के वाहन कहां तक आ सकेंगे।
जवाब-समर्थकों के वाहन तस्वीर महल, एएमयू सर्किल एवं शमसाद मार्केट से पहले 200 मीटर की दूरी पर हुई बैरीकेटिंग से पहले ही रोक लिए जाएंगे।
सवाल-क्या कोई प्रत्याशी रैली अथवा जुलूस की शक्ल में नामांकन भरने आ सकता है।
जवाब-नहीं, चुनाव आचार संहिता में रैली अथवा जुलूस पर पाबंदी है। यदि किसी ने उल्लंघन का प्रयास किया तो उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।
सवाल-दलीय प्रत्याशी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को कितने प्रस्तावक लाने होेंगे।
जवाब-दलीय प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों को दस प्रस्तावकों के साथ पर्चा भरना होगा।
सवाल-क्या निर्दलीय प्रत्याशियों के दसों प्रस्तावक एक साथ नामांकन कक्ष में पहुंच सकेंगे।
जवाब-नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से मात्र प्रस्तावक समेत पांच लोग ही नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे। अन्य प्रस्तावकों को वहीं रोक लिया जाएगा। इन प्रस्तावकों को पहले जाने वाले प्रस्तावकों के आने के बाद दो-दो की संख्या में नामांकन कक्ष में भेजा जाएगा।
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लोकसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशियों के नामांकन 19 मार्च से आरंभ होंगे और 26 मार्च तक भरे जा सकेंगे, लेकिन इन आठ दिनों में से प्रत्याशियों के पास मात्र पांच दिन ही नामांकन करने का मौका रहेगा। होली, चौथे शनिवार एवं रविवार के अवकाश के चलते नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
सवाल-लोकसभा चुनाव 2019 की नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी।
जवाब-नामांकन 19 मार्च से आरंभ होंगे और 26 मार्च तक जारी रहेंगे।
सवाल-क्या नामांकन के दौरान होली, चौथे शनिवार एवं रविवार को भी नामांकन होंगे।
जवाब-इंस्टूमेंटल निगोशिएबिल एक्ट के तहत किसी भी त्योहार, दूसरे व चौथे शनिवार एवं रविवार के अवकाश वाले दिन कोई भी सरकारी अथवा चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इस बार नामांकन के मध्य में 21 मार्च को होली का अवकाश, 23 मार्च को चौथा शनिवार एवं 24 मार्च को रविवार का अवकाश पड़ रहा है। इन तीनों दिन नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। बाकी पांच दिन नामांकन भरे जा सकेंगे। हालांकि चौथे शनिवार के मामले में भारत निर्वाचन आयोग से भी राय ली जाएगी।
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सवाल-नामांकन कहां और कितने बजे से कितने बजे तक होंगे और प्रत्याशियों के नामांकन कौन लेगा।
जवाब-नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम के न्यायालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक भरे जाएंगे। मैंने नामांकन लेने के लिए एआरओ एवं एसडीएम कोल रंजीत सिंह को अधिकृत किया है। वही सभी के नामांकन लेंगे।
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सवाल-नामांकन के लिए दलीय अथवा निर्दलीय प्रत्याशियों के वाहन कहां तक आ सकेंगे।
जवाब-प्रत्याशियों के तीन वाहन नामांकन कक्ष से 100 मीटर दूरी यानी कि कलेक्ट्रेट के गेट संख्या एक तक आ सकेंगे। यहां से प्रत्याशी को पैदल ही अपने साथ प्रस्तावक एवं अधिवक्ता समेत पांच लोगों के साथ नामांकन कक्ष तक जाना होगा।
सवाल-प्रत्याशियों के समर्थकों के वाहन कहां तक आ सकेंगे।
जवाब-समर्थकों के वाहन तस्वीर महल, एएमयू सर्किल एवं शमसाद मार्केट से पहले 200 मीटर की दूरी पर हुई बैरीकेटिंग से पहले ही रोक लिए जाएंगे।
सवाल-क्या कोई प्रत्याशी रैली अथवा जुलूस की शक्ल में नामांकन भरने आ सकता है।
जवाब-नहीं, चुनाव आचार संहिता में रैली अथवा जुलूस पर पाबंदी है। यदि किसी ने उल्लंघन का प्रयास किया तो उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।
सवाल-दलीय प्रत्याशी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को कितने प्रस्तावक लाने होेंगे।
जवाब-दलीय प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों को दस प्रस्तावकों के साथ पर्चा भरना होगा।
सवाल-क्या निर्दलीय प्रत्याशियों के दसों प्रस्तावक एक साथ नामांकन कक्ष में पहुंच सकेंगे।
जवाब-नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से मात्र प्रस्तावक समेत पांच लोग ही नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे। अन्य प्रस्तावकों को वहीं रोक लिया जाएगा। इन प्रस्तावकों को पहले जाने वाले प्रस्तावकों के आने के बाद दो-दो की संख्या में नामांकन कक्ष में भेजा जाएगा।