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सभी केंद्रों के लिए : जेब में फटा आईफोन, कंपनी लौटाएगी कीमत या देगी नया फोन
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
जेब में रखा आईफोन फटने और चोट लगने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता को राहत दी है। आयोग ने प्रेमराज सिंह बनाम एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य वाद में विपक्षी पक्ष को नया आईफोन देने या मोबाइल की कीमत 29,500 रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही इस राशि पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज, उपचार खर्च के 36,139 रुपये और मुकदमा खर्च के पांच हजार रुपये देने होंगे। उपचार और मुकदमा खर्च सहित कुल 41,139 रुपये अतिरिक्त देय होंगे। मोबाइल की कीमत लौटाने की स्थिति में ब्याज भी देना होगा। बीते एक अक्तूबर को जारी आदेश में आयोग ने भुगतान के लिए 45 दिन का समय दिया है।
आयोग के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार, प्रेमराज सिंह ने 14 अगस्त 2020 को रेलवे रोड से आईफोन-7 खरीदा था। उनका आरोप था कि मोबाइल गर्म होने की समस्या के बावजूद शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ। वादी के मुताबिक, 12 अगस्त 2023 को मोबाइल उनकी जेब में फट गया। इससे उनके हाथ और अंगूठे में चोट आई। उन्हें उपचार कराना पड़ा और 13 से 20 अगस्त 2023 तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
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वादी ने यह भी दावा किया कि मोबाइल में सुरक्षित विवाह समारोह के महत्वपूर्ण फोटो और वीडियो नष्ट हो गए। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी हुई। घटना की शिकायत पुलिस से की गई और बाद में विपक्षी पक्ष को कानूनी नोटिस भेजकर क्षतिपूर्ति मांगी गई।
करीब एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी थी
वादपत्र में वादी ने विभिन्न मदों में कुल 99,29,500 रुपये की राहत और क्षतिपूर्ति मांगी थी। इसमें विवाह समारोह दोबारा आयोजित करने के लिए 51 लाख रुपये और मानसिक एवं शारीरिक क्षति, उपचार आदि के लिए 48 लाख रुपये की मांग शामिल थी। इसके अलावा मोबाइल की कीमत लौटाने या नया फोन देने की मांग भी की गई थी।
मोबाइल में खराबी और सेवा में कमी मानी
आयोग ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के दावों का प्रभावी प्रतिवाद नहीं किया गया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मोबाइल को दोषपूर्ण और सेवा में कमी का मामला मानते हुए आयोग ने शिकायतकर्ता को राहत का पात्र माना। आयोग ने विपक्षी पक्ष को नया आईफोन देने या 29,500 रुपये लौटाने के साथ इस राशि पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 36,139 रुपये उपचार खर्च और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च देने होंगे। आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना है।
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इसके साथ ही इस राशि पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज, उपचार खर्च के 36,139 रुपये और मुकदमा खर्च के पांच हजार रुपये देने होंगे। उपचार और मुकदमा खर्च सहित कुल 41,139 रुपये अतिरिक्त देय होंगे। मोबाइल की कीमत लौटाने की स्थिति में ब्याज भी देना होगा। बीते एक अक्तूबर को जारी आदेश में आयोग ने भुगतान के लिए 45 दिन का समय दिया है।
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आयोग के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार, प्रेमराज सिंह ने 14 अगस्त 2020 को रेलवे रोड से आईफोन-7 खरीदा था। उनका आरोप था कि मोबाइल गर्म होने की समस्या के बावजूद शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ। वादी के मुताबिक, 12 अगस्त 2023 को मोबाइल उनकी जेब में फट गया। इससे उनके हाथ और अंगूठे में चोट आई। उन्हें उपचार कराना पड़ा और 13 से 20 अगस्त 2023 तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
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वादी ने यह भी दावा किया कि मोबाइल में सुरक्षित विवाह समारोह के महत्वपूर्ण फोटो और वीडियो नष्ट हो गए। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी हुई। घटना की शिकायत पुलिस से की गई और बाद में विपक्षी पक्ष को कानूनी नोटिस भेजकर क्षतिपूर्ति मांगी गई।
करीब एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी थी
वादपत्र में वादी ने विभिन्न मदों में कुल 99,29,500 रुपये की राहत और क्षतिपूर्ति मांगी थी। इसमें विवाह समारोह दोबारा आयोजित करने के लिए 51 लाख रुपये और मानसिक एवं शारीरिक क्षति, उपचार आदि के लिए 48 लाख रुपये की मांग शामिल थी। इसके अलावा मोबाइल की कीमत लौटाने या नया फोन देने की मांग भी की गई थी।
मोबाइल में खराबी और सेवा में कमी मानी
आयोग ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के दावों का प्रभावी प्रतिवाद नहीं किया गया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मोबाइल को दोषपूर्ण और सेवा में कमी का मामला मानते हुए आयोग ने शिकायतकर्ता को राहत का पात्र माना। आयोग ने विपक्षी पक्ष को नया आईफोन देने या 29,500 रुपये लौटाने के साथ इस राशि पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 36,139 रुपये उपचार खर्च और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च देने होंगे। आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना है।