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जिला पंचायत सदस्य रविंद्र पाली की जमानत खारिज

Fri, 07 Sep 2018 12:58 AM IST
Updated Fri, 07 Sep 2018 12:58 AM IST
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जिला पंचायत सदस्य रविंद्र पाली की जमानत खारिज
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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महानगर की स्वर्ण जयंती कॉलोनी में पिछले माह हुए जिला पंचायत सदस्य रविंद्र उर्फ पाली के बहुचर्चित प्रकरण में एडीजे प्रथम के न्यायालय से उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

उस पर शादीशुदा प्रेमिका संग रंगरलियां मनाते पकड़े जाने के समय विरोध करने पर पति पर फायर करने का आरोप था। इस मामले में प्रेमिका की ओर से भी जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
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पिछले माह इगलास के कारस निवासी रविंद्र सिंह उर्फ पाली को रात में उसकी विवहित प्रेमिका के पति ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसे बेरहमी से पीटा गया था। कई दिन तक वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा था।
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इसके बाद उसे पति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में जेल भेजा गया था, जबकि प्रेमिका को दूसरे ही दिन जेल भेज दिया गया था।

इस मामले में प्रेमिका की जमानत तो मंजूर हो गई, जबकि एडीजे प्रथम संतोष कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से रविंद्र पाली की जमानत खारिज कर दी गई। यह जानकारी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह ने दी है।
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