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बंद होंगी बगैर लाइसेंस मीट का कारोबार करने वालों की दुकानें
Updated Fri, 18 May 2018 01:48 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बने मीट कारोबारियों की दुकानें बंद करा दी जाएंगी। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया है।
जिला अभिहित अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि जिले में करीब तीन हजार मीट विक्रेता हैं, इनमें से चंद को छोड़कर किसी के पास भी खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस नहीं है।
यही नहीं यह लोग मीट कारोबार से संबंधित खाद्य सुरक्षा मानकों का भी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। चंद रोज पहले बगैर लाइसेंस एवं मानकों के कारोबार कर रहे आधा दर्जन व्यवसायियों के चालान किये गए थे।
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अब पुलिस से इनकी दुकानें बंद कराने को कहा गया है। उन्होंने कारोबारियों से स्पष्ट कहा कि या तो वे मानकों का पालन करें और अपने लाइसेंस भी बनवा लें। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
मीट कारोबार के मानक
-दुकान पर काला शीशा लगा होना अनिवार्य
-जमीन से तीन फुट ऊंची होनी चाहिए दुकान
-वाटर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए
-मीट चोपिंग स्थल पर टाइल्स लगे होने चाहिए
-एक्जास्ट फैन व फ्रीजिंग कंडीशन में रखने की व्यवस्था
-फ्रिज नहीं है तो कम से कम आइस बाक्स होना चाहिए
-मीट काटने के औजार स्टील के होने चाहिए
-काटने वाले का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य
-नगर निगम के वाणिज्यिक शुल्क की रसीद
-सेनेटरी इंस्पेक्टर, थाने की एनओसी
-एफडीए का दो हजार रुपया लाइसेंस शुल्क जमा
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खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बने मीट कारोबारियों की दुकानें बंद करा दी जाएंगी। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया है।
जिला अभिहित अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि जिले में करीब तीन हजार मीट विक्रेता हैं, इनमें से चंद को छोड़कर किसी के पास भी खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस नहीं है।
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यही नहीं यह लोग मीट कारोबार से संबंधित खाद्य सुरक्षा मानकों का भी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। चंद रोज पहले बगैर लाइसेंस एवं मानकों के कारोबार कर रहे आधा दर्जन व्यवसायियों के चालान किये गए थे।
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अब पुलिस से इनकी दुकानें बंद कराने को कहा गया है। उन्होंने कारोबारियों से स्पष्ट कहा कि या तो वे मानकों का पालन करें और अपने लाइसेंस भी बनवा लें। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
मीट कारोबार के मानक
-दुकान पर काला शीशा लगा होना अनिवार्य
-जमीन से तीन फुट ऊंची होनी चाहिए दुकान
-वाटर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए
-मीट चोपिंग स्थल पर टाइल्स लगे होने चाहिए
-एक्जास्ट फैन व फ्रीजिंग कंडीशन में रखने की व्यवस्था
-फ्रिज नहीं है तो कम से कम आइस बाक्स होना चाहिए
-मीट काटने के औजार स्टील के होने चाहिए
-काटने वाले का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य
-नगर निगम के वाणिज्यिक शुल्क की रसीद
-सेनेटरी इंस्पेक्टर, थाने की एनओसी
-एफडीए का दो हजार रुपया लाइसेंस शुल्क जमा