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स्टांप चोरी में फंसे शिवदान सिंह कालेज के संचालक
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
मथुरा रोड स्थित शिवदान सिंह कॉलेज संचालक एक प्लाट खरीद में हुई स्टांप चोरी के मामले में फंस गए हैं। उन पर सर्किल रेट के हिसाब से 18.46 लाख रुपये के स्टांप कम लगाने का आरोप है। डीएम ने संचालक को 18.46 लाख के स्टांप एवं इतना ही अर्थ दंड जमा करने के आदेश जारी किये हैं।
गोयनिका संस्था से संबद्ध मथुरा रोड स्थित शिवदान सिंह कॉलेज प्रशासन ने वर्ष 2016 में कॉलेज के पिछले हिस्से में 1970 वर्ग मीटर का प्लाट खरीदा था। आरोप है कि यह प्लाट सड़क के किनारे के 18 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के रेट के बजाय अंदर के हिस्से छह हजार रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा गया। शिकायत पर वर्ष 2017 में यह मामला डीएम न्यायालय पहुंचा।
संचालकों का तर्क था कि प्लाट सड़क किनारे नहीं है, बल्कि अंदरुनी हिस्से में है, जहां की जमीन के सर्किल रेट छह हजार रुपये वर्ग मीटर ही हैं। जांच में पता चला कि प्लाट भले ही सड़क किनारे नहीं है, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग से सटा हुआ है और इसका रास्ता भी कॉलेज के अंदर से ही है। डीएम ने इस मामले में 18.46 लाख का स्टांप जमा करने एवं इतना ही जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किये।
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मथुरा रोड स्थित शिवदान सिंह कॉलेज संचालक एक प्लाट खरीद में हुई स्टांप चोरी के मामले में फंस गए हैं। उन पर सर्किल रेट के हिसाब से 18.46 लाख रुपये के स्टांप कम लगाने का आरोप है। डीएम ने संचालक को 18.46 लाख के स्टांप एवं इतना ही अर्थ दंड जमा करने के आदेश जारी किये हैं।
गोयनिका संस्था से संबद्ध मथुरा रोड स्थित शिवदान सिंह कॉलेज प्रशासन ने वर्ष 2016 में कॉलेज के पिछले हिस्से में 1970 वर्ग मीटर का प्लाट खरीदा था। आरोप है कि यह प्लाट सड़क के किनारे के 18 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के रेट के बजाय अंदर के हिस्से छह हजार रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा गया। शिकायत पर वर्ष 2017 में यह मामला डीएम न्यायालय पहुंचा।
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संचालकों का तर्क था कि प्लाट सड़क किनारे नहीं है, बल्कि अंदरुनी हिस्से में है, जहां की जमीन के सर्किल रेट छह हजार रुपये वर्ग मीटर ही हैं। जांच में पता चला कि प्लाट भले ही सड़क किनारे नहीं है, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग से सटा हुआ है और इसका रास्ता भी कॉलेज के अंदर से ही है। डीएम ने इस मामले में 18.46 लाख का स्टांप जमा करने एवं इतना ही जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किये।
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