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सेंट फिदेलिस चंदोखा शाखा की बाउंड्रीवाल टूटना तय
Updated Tue, 14 Aug 2018 01:52 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
सेंट फिदेलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदोखा शाखा माजरा इमलिया की ग्राम सभा की चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई बाउंड्रीवाल का ध्वस्तीकरण तय हो गया है। संचालक की गुजारिश पर सोमवार को हुई दोबारा पैमाइश में भी चारागाह की पांच बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम कोल जोगिंदर सिंह से पिछले गुरुवार को गांव चंदौखा माजरा इमलिया के प्रधान मनोज कुमार ने शिकायत की कि सेंट फिदेलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदोखा शाखा के संचालकों ने ग्राम की चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए डेढ़ साल पहले बाउंड्रीवाल बना ली है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील की टीम को मौके पर भेजा। नापजोख में पता चला कि संस्थान ने ग्राम समाज की 0.380 हेक्टेयर चारागाह के नंबर पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवाल बना ली है।
इस मामले में स्कूल के मालिक दि रोमन कैथोलिक डायोसिस आफ आगरा प्राइवेट लिमिटेड की लीगल बाडी कारपोरेट अंडर दी इंडियन कंपनी एक्ट 1913 रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित कैथड्रल हाउस वजीरपुरा रोड हरीपर्वत आगरा द्वारा अधिकृत डायरेक्टर फादर सेवासिटयन पंत लांडी पुत्र थामस पंत लांडी निवासी कैथड्रल हाउस वजीरपुरा रोड हरीपर्वत आगरा को डीएम के आदेश पर इन्हें नोटिस जारी किया गया। इस मामले में संचालकों ने एसडीएम कोल से मुलाकात कर दोबारा पैमाइश की मांग की थी। एसडीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कोल जोगिंदर सिंह ने बताया कि दोबारा हुई पैमाइश में भी चारागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। अब संचालकों को दोबारा नोटिस जारी कर अवैध रूप से बनी बाउंड्रीवाल के ध्वस्तीकरण की तैयारी है।
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सेंट फिदेलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदोखा शाखा माजरा इमलिया की ग्राम सभा की चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई बाउंड्रीवाल का ध्वस्तीकरण तय हो गया है। संचालक की गुजारिश पर सोमवार को हुई दोबारा पैमाइश में भी चारागाह की पांच बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम कोल जोगिंदर सिंह से पिछले गुरुवार को गांव चंदौखा माजरा इमलिया के प्रधान मनोज कुमार ने शिकायत की कि सेंट फिदेलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदोखा शाखा के संचालकों ने ग्राम की चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए डेढ़ साल पहले बाउंड्रीवाल बना ली है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील की टीम को मौके पर भेजा। नापजोख में पता चला कि संस्थान ने ग्राम समाज की 0.380 हेक्टेयर चारागाह के नंबर पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवाल बना ली है।
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इस मामले में स्कूल के मालिक दि रोमन कैथोलिक डायोसिस आफ आगरा प्राइवेट लिमिटेड की लीगल बाडी कारपोरेट अंडर दी इंडियन कंपनी एक्ट 1913 रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित कैथड्रल हाउस वजीरपुरा रोड हरीपर्वत आगरा द्वारा अधिकृत डायरेक्टर फादर सेवासिटयन पंत लांडी पुत्र थामस पंत लांडी निवासी कैथड्रल हाउस वजीरपुरा रोड हरीपर्वत आगरा को डीएम के आदेश पर इन्हें नोटिस जारी किया गया। इस मामले में संचालकों ने एसडीएम कोल से मुलाकात कर दोबारा पैमाइश की मांग की थी। एसडीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कोल जोगिंदर सिंह ने बताया कि दोबारा हुई पैमाइश में भी चारागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। अब संचालकों को दोबारा नोटिस जारी कर अवैध रूप से बनी बाउंड्रीवाल के ध्वस्तीकरण की तैयारी है।
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