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जर्दा लूट व अन्य आरोपों में जमानत अर्जियां खारिज
Updated Thu, 10 May 2018 02:48 AM IST
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क्राइम न्यूज ,अमर उजाला, अलीगढ़।
सेशन न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार तुलसी जर्दा लदे ट्रक को लूटने के आरोपी मदनलाल सूर्यवंशी पुत्र फूल सिंह निवासी संतनगर करौल बाग नई दिल्ली हाल पता नसीरपुर रोड कैलाशपुरी पालन कॉलोनी दिल्ली की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।
यह ट्रक 24 अगस्त 2017 कोे लूटा गया था। कोर्ट ने प्रेम जाल में फंसा कर एक युवती से यौन संबंध स्थापित करने और फिर उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश के आरोपी सतेंद्र धवन पुत्र हरीश धवन निवासी आलमपुर सुबकरा थाना जवां की जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है।
हत्या कर शव को छिपाने के आरोपी चंद्रपाल उर्फ पंजाबी पुत्र राजेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी मानवीर खुर्द थाना खैर व मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल कुशवाह निवासी मोहल्ला मुबारक जलाली थाना हरदुआगंज की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
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आरोप है कि इन दोनों ने अपने ही परिवार के सदस्य महीपाल की जमीन के विवाद के चलते हत्या कर दी थी। जानलेवा हमले के एक आरोपी श्यामसुंदर पुत्र तालेवर निवासी गांव जमोे थाना इगलास की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मारपीट व तेजाब डाल कर हमला करने के आरोपी खमानी राम पुत्र हेमराज निवासी रामपुर विदिरका की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
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सेशन न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार तुलसी जर्दा लदे ट्रक को लूटने के आरोपी मदनलाल सूर्यवंशी पुत्र फूल सिंह निवासी संतनगर करौल बाग नई दिल्ली हाल पता नसीरपुर रोड कैलाशपुरी पालन कॉलोनी दिल्ली की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।
यह ट्रक 24 अगस्त 2017 कोे लूटा गया था। कोर्ट ने प्रेम जाल में फंसा कर एक युवती से यौन संबंध स्थापित करने और फिर उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश के आरोपी सतेंद्र धवन पुत्र हरीश धवन निवासी आलमपुर सुबकरा थाना जवां की जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है।
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हत्या कर शव को छिपाने के आरोपी चंद्रपाल उर्फ पंजाबी पुत्र राजेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी मानवीर खुर्द थाना खैर व मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल कुशवाह निवासी मोहल्ला मुबारक जलाली थाना हरदुआगंज की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
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आरोप है कि इन दोनों ने अपने ही परिवार के सदस्य महीपाल की जमीन के विवाद के चलते हत्या कर दी थी। जानलेवा हमले के एक आरोपी श्यामसुंदर पुत्र तालेवर निवासी गांव जमोे थाना इगलास की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मारपीट व तेजाब डाल कर हमला करने के आरोपी खमानी राम पुत्र हेमराज निवासी रामपुर विदिरका की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है।