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अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में बाबा रामदेव की फाइल मांगी
Updated Sat, 17 Jun 2017 01:27 AM IST
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अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में बाबा रामदेव की फाइल मांगी
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के बाद धोखाधड़ी किए जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यानी पुलिस अब इस मामले में अब तक की प्रगति, मामले की प्रकृति और तथ्यों आदि के संबंध में अदालत को अवगत कराएगी।
सन 2010 में गोंडा के गांव रुदायन तारापुर निवासी ऋषि सारस्वत ने बाबा रामदेव सहित उनके भाई भरत यादव और राकेश शर्मा के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। ऋषि सारस्वत ने भारत स्वाभिमान पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और युवा भारत किसान संगठन पतंजलि योग समिति के लिए 2010 से एजेंट बनकर काम किया।
आरोप है कि इसके बदले में जो पारिश्रमिक ऋषि को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। अदालत ने 30 जुलाई 2016 को मामला खारिज कर दिया था। लेकिन इस प्रकरण में एक बार फिर से सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया। ऋषि सारस्वत के अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट ने बताया कि एडीजे अष्टम ने फाइल तलब की है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के बाद धोखाधड़ी किए जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यानी पुलिस अब इस मामले में अब तक की प्रगति, मामले की प्रकृति और तथ्यों आदि के संबंध में अदालत को अवगत कराएगी।
सन 2010 में गोंडा के गांव रुदायन तारापुर निवासी ऋषि सारस्वत ने बाबा रामदेव सहित उनके भाई भरत यादव और राकेश शर्मा के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। ऋषि सारस्वत ने भारत स्वाभिमान पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और युवा भारत किसान संगठन पतंजलि योग समिति के लिए 2010 से एजेंट बनकर काम किया।
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आरोप है कि इसके बदले में जो पारिश्रमिक ऋषि को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। अदालत ने 30 जुलाई 2016 को मामला खारिज कर दिया था। लेकिन इस प्रकरण में एक बार फिर से सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया। ऋषि सारस्वत के अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट ने बताया कि एडीजे अष्टम ने फाइल तलब की है।
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