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रात दस बजे के बाद पटाखे नहीं जलाएं : एडीएम सिटी
Updated Wed, 18 Oct 2017 11:50 PM IST
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रात दस बजे के बाद पटाखे नहीं जलाएं : एडीएम सिटी
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर क्षेत्र में गत एक सितंबर से धारा 144 लगाई गयी है जो अब 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने ये फैसला दीपावली के त्योहार को देखते हुए किया है।
19 अक्तूबर को दीपावली का त्योहार, 20 को गोवर्धन पूजा के साथ ही 21 अक्तूबर को भैया दूज एवं चित्रगुप्त जयंती त्योहार मनाये जाएंगे। दीपावली पर आमजन द्वारा आतिशबाजी की जाती है। अग्नि सुरक्षा, जन सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू की कई है।
एडीएम सिटी एसबी सिंह ने बताया कि धारा 144 में आंशिक संशोधन के मद्देनजर रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी, पटाखे का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी और को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर, गलियों में, दुकानों के सामने किसी भी दशा में आतिशबाजी एवं पटाखे नहीं चलाएगा।
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नुमाइश ग्राउंड को छोड़कर अन्यत्र न तो कोई पटाखे की दुकान लगाएगा और न ही पटाखे की बिक्त्रस्ी करेगा। निर्धारित मात्रा में व अनुमन्य अधिकृत स्थल के अतिरिक्त न तो कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी एवं पटाखों का संग्रह करेगा और न ही बिक्त्रस्ी करेगा।
एडीएम सिटी ने बताया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अधीन है। निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध का मुकदमा दर्ज होगा। यह आदेश आगामी 30 अक्तूबर तक महानगर के उन सभी लोगों पर लागू होगा जो यहां के निवासी हैं, अथवा इस अवधि में महानगर क्षेत्र में आवागमन करेंगे।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर क्षेत्र में गत एक सितंबर से धारा 144 लगाई गयी है जो अब 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने ये फैसला दीपावली के त्योहार को देखते हुए किया है।
19 अक्तूबर को दीपावली का त्योहार, 20 को गोवर्धन पूजा के साथ ही 21 अक्तूबर को भैया दूज एवं चित्रगुप्त जयंती त्योहार मनाये जाएंगे। दीपावली पर आमजन द्वारा आतिशबाजी की जाती है। अग्नि सुरक्षा, जन सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू की कई है।
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एडीएम सिटी एसबी सिंह ने बताया कि धारा 144 में आंशिक संशोधन के मद्देनजर रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी, पटाखे का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी और को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर, गलियों में, दुकानों के सामने किसी भी दशा में आतिशबाजी एवं पटाखे नहीं चलाएगा।
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नुमाइश ग्राउंड को छोड़कर अन्यत्र न तो कोई पटाखे की दुकान लगाएगा और न ही पटाखे की बिक्त्रस्ी करेगा। निर्धारित मात्रा में व अनुमन्य अधिकृत स्थल के अतिरिक्त न तो कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी एवं पटाखों का संग्रह करेगा और न ही बिक्त्रस्ी करेगा।
एडीएम सिटी ने बताया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अधीन है। निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध का मुकदमा दर्ज होगा। यह आदेश आगामी 30 अक्तूबर तक महानगर के उन सभी लोगों पर लागू होगा जो यहां के निवासी हैं, अथवा इस अवधि में महानगर क्षेत्र में आवागमन करेंगे।