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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
गंगीरी नगला हिमांचल में विवाहिता की दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपी पति को अदालत ने दस साल की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अभिनितम उपाध्याय के न्यायालय से सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी ललित पुंढीर व रामकुमार गुप्ता के अनुसार सिढ़पुरा कासगंज के हरचंदी नगला निवासी जयवीर सिंह ने 30 मार्च 2015 को मुकदमा रामब्रेश उसके पिता राम खिलाड़ी व मां भूदेवी उर्फ मुन्नी निवासी नगला हिमांचल गंगीरी के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें आरोपियों पर जयवीर सिंह की बेटी की दहेज के लिए हत्या का आरोप था।
इस मुकदमे में दौरान-ए-सत्र परीक्षण विवाहिता के ससुर व सास को बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी पति को दस साल की सजा व 17 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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गंगीरी नगला हिमांचल में विवाहिता की दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपी पति को अदालत ने दस साल की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अभिनितम उपाध्याय के न्यायालय से सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी ललित पुंढीर व रामकुमार गुप्ता के अनुसार सिढ़पुरा कासगंज के हरचंदी नगला निवासी जयवीर सिंह ने 30 मार्च 2015 को मुकदमा रामब्रेश उसके पिता राम खिलाड़ी व मां भूदेवी उर्फ मुन्नी निवासी नगला हिमांचल गंगीरी के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें आरोपियों पर जयवीर सिंह की बेटी की दहेज के लिए हत्या का आरोप था।
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इस मुकदमे में दौरान-ए-सत्र परीक्षण विवाहिता के ससुर व सास को बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी पति को दस साल की सजा व 17 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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