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कई अभियुक्तों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
Updated Sun, 04 Mar 2018 01:56 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
सत्र न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी लवकुश पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी नगला ढक थाना विजयगढ़ पर अपने साथियों के साथ मिलकर टीकम की तौलिया से गला दबाकर हत्या करने और शव को खेत में फेंकने का आरोप है।
शबाना पत्नी कप्तान व मालती पत्नी धर्म सिंह निवासी कड़िया थाना पचौर मध्यप्रदेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों महिलाओं पर पर 12 फरवरी को एक पर्स चोेरी करने का आरोप है।
चोरी की बाइकों की बरामदगी के मामले में न्यायालय ने बिजेंद्र उर्फ विजन उर्फ भगत पुत्र श्रीराम रंजीतगढ़ी थाना खैर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। आरोप है कि उसके यहां से चोेरी की 11 बाइकें बरामद हुई थी।
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सत्र न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी लवकुश पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी नगला ढक थाना विजयगढ़ पर अपने साथियों के साथ मिलकर टीकम की तौलिया से गला दबाकर हत्या करने और शव को खेत में फेंकने का आरोप है।
शबाना पत्नी कप्तान व मालती पत्नी धर्म सिंह निवासी कड़िया थाना पचौर मध्यप्रदेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों महिलाओं पर पर 12 फरवरी को एक पर्स चोेरी करने का आरोप है।
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चोरी की बाइकों की बरामदगी के मामले में न्यायालय ने बिजेंद्र उर्फ विजन उर्फ भगत पुत्र श्रीराम रंजीतगढ़ी थाना खैर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। आरोप है कि उसके यहां से चोेरी की 11 बाइकें बरामद हुई थी।
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