फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   25 thousand fine on DPRO for not giving information

अलीगढ़ : सूचना न देने पर डीपीआरओ पर 25 हजार का जुर्माना

Sat, 21 May 2022 12:45 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 12:45 AM IST
विज्ञापन
25 thousand fine on DPRO for not giving information
ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रीवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के सूचना अधिकार के तहत इगलास विकास खंड की ग्राम पंचायत हरिरामपुर से मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
विज्ञापन

ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रीवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन चौधरी बलराम सिंह के अनुसार, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत हरिरामपुर के संबंध में सूचना मांगी गई थी, जिसमें वर्ष 2015 से 2020 तक समितियों से पास किए गए प्रस्ताव, कार्यवाही रजिस्टरों की छाया प्रति, व्यय की गई सरकारी धनराशि, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति, राशन की दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर की गई कार्रवाई व उसकी रिपोर्ट की छाया प्रति, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार से मिली धनराशि के आय - व्यय की जानकारी मांगी गई थी। 29 जुलाई 2021 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई थी। सूचना न मिलने पर सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी एंव जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed