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Consumer Court: अलीगढ़ के हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर पर 23 लाख जुर्माना, हाथरस के आईटीबीपी जवान का यह था मामला

Tue, 04 Jul 2023 10:58 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 04 Jul 2023 10:58 PM IST
सार

हाथरस नगला चांद के गुलवीर सिंह के जवान ने सेंटर प्वाइंट स्थित धीरज हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड हार्ट सेंटर में डा. मनोज गुप्ता व डा. मिनी गुप्ता के खिलाफ यह वाद दायर किया था। मामले में शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय ने संयुक्त रूप से निर्णय सुनाते हुए इलाज में खर्च हुए तीन लाख रुपये, मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 20 लाख रुपये व वाद व्यय के 25 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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23 lakh fine on Aligarh hospital operator doctor
कोर्ट, कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अलीगढ़ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने इलाज में लापरवाही के आरोप के मामले में सेंटर प्वाइंट के धीरज हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर पर 23 लाख 25 रुपया जुर्माना निर्धारित किया है। यह आदेश हाथरस के रहने वाले आईटीबीपी जवान के इलाज के मामले में दिया गया है। इस जवान की तैनाती नई दिल्ली में है।

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हाथरस नगला चांद के गुलवीर सिंह के जवान ने सेंटर प्वाइंट स्थित धीरज हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड हार्ट सेंटर में डा. मनोज गुप्ता व डा. मिनी गुप्ता के खिलाफ यह वाद दायर किया था। आरोप के अनुसार वे सीने में दर्द व घबराहट की शिकायत पर 15 सितंबर 2021 को हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उनका 19 नवंबर 2021 तक इलाज चला। मगर कोई राहत नहीं मिली।
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फिर 16 दिसंबर 2021 को वह सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में भर्ती हुए। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी नस ब्लाक हैं। फिर 20 दिसंबर को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में आपरेशन हुआ। इस दौरान जांच में सही उपचार न मिलने की बात सामने आई। 
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इस मामले में शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय ने संयुक्त रूप से निर्णय सुनाते हुए इलाज में खर्च हुए तीन लाख रुपये, मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 20 लाख रुपये व वाद व्यय के 25 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह जानकारी आयोग के पेशकार विजेंद्र सिंह व डीएमए राजीव वार्ष्णेय ने दी।

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