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अलीगढ़ में हत्या के मामले में दो महिलाओं को सात-सात साल की कैद
Updated Sat, 04 Nov 2017 02:30 AM IST
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हत्या के प्रयास मामले में दो महिलाओं को सात साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने दो महिलाओं को सात सात वर्ष की कैद और छह हजार रुपये अर्थ दंड अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह और मो. आमिर ने बताया फिरोजाबाद के एलमपुर निवासी मुन्नी देवी थाना सासनी गेट में चार जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी चांदनी को आरोपियों ने सासनी गेट बुलाया था।
उसकी बेटी पर गलत काम के लिए दबाव डाला गया, लेकिन चांदनी ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने चांदनी को आग से जला दिया। जिससे वह 70 फीसदी जल गई। जली अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
इस मामले में अदालत ने रुचि पुत्री रामचंद्र वर्मा और सुनीता पत्नी रामकिशन वर्मा को दोषी ठहराते हुए सात सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने दो महिलाओं को सात सात वर्ष की कैद और छह हजार रुपये अर्थ दंड अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह और मो. आमिर ने बताया फिरोजाबाद के एलमपुर निवासी मुन्नी देवी थाना सासनी गेट में चार जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी चांदनी को आरोपियों ने सासनी गेट बुलाया था।
उसकी बेटी पर गलत काम के लिए दबाव डाला गया, लेकिन चांदनी ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने चांदनी को आग से जला दिया। जिससे वह 70 फीसदी जल गई। जली अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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इस मामले में अदालत ने रुचि पुत्री रामचंद्र वर्मा और सुनीता पत्नी रामकिशन वर्मा को दोषी ठहराते हुए सात सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।