फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   अनम की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

अनम की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Thu, 20 Jul 2017 02:02 AM IST
Updated Thu, 20 Jul 2017 02:02 AM IST
विज्ञापन
अनम की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
अनम की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन


ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।

अलीगढ़। छात्रा अनम की हत्या के दोनों अभियुक्तों की सत्र न्यायाधीश कल्पना मिश्रा के न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार 8 मई 2017 को जब असलम निवासी शेरवान ऊपर कोट कोतवाली नगर की पुत्री अनम असलम अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल से पढ़कर आ रही थी तो अमीं निशा तिराहे से लाल डिग्गी की तरफ कुछ लड़कों ने जान से मारने की नीयत से वैन की तरफ गोली चला दी थी।
इसमें अनम को गोली लगी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में उपचार के दौरान 18 मई को दिल्ली में अनम की मौत हो गई। इस हत्या के आरोपी अब्दुल्ला निवासी मोहन नगर व जहूर हसन थाना सिविल लाइन्स ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में प्रार्थना प्रत्र दिया। शासकीय अधिवक्ता ने दोेनों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और यह कहा कि मोटरसाइकिल के स्कूली वैन से टकरा जाने के बाद हेकड़ी में गोली मारी गई थी। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन

इसी कोर्ट ने एक और हत्यारोेपी की भी जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मुस्तकीम निवासी मछली वाली गली रसलगंज थाना बन्नादेवी पर पांच जून को कुछ अन्य लोगों के साथ जैनव खातून की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। कोर्ट ने हत्या के ही एक और अभियुक्त सतीशचंद चौधरी निवासी देवसैनी थाना क्वार्सी का जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया। उस पर अन्य लोगों के साथ मिलकर तीन मार्च 2016 को शरद गोस्वामी की हत्या करने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed