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Aligarh News: बालक से कुकर्म के मुकदमे में 20 वर्ष कैद की सजा

Thu, 02 Mar 2023 01:38 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Mar 2023 01:38 AM IST
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20 years imprisonment in the case of misbehavior with a child
महानगर के रोरावर क्षेत्र में 5 वर्ष के बालक से पड़ोसी युवक द्वारा कुकर्म किए जाने के पिछले वर्ष के मुकदमे में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। खास बात है कि इस मुकदमे का ट्रायल न्यायालय ने तीन माह में दस तारीखों में पूरा किया है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है। हालांकि मुकदमे में सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, मगर मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 21 अगस्त 2022 की है। बालक के पिता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार रोरावर क्षेत्र का 5 वर्षीय बालक घर के पास मोहल्ले में खेल रहा था। तभी नामजद पड़ोसी आदिल उसे अश्लील वीडियो दिखाते हुए एकांत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
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घर आकर बालक ने जब अपनी मां को पूरी बात बताई तो मामले में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा और 29 नवंबर को चार्जशीट दायर कर दी। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान आदिल को दोषी करार दिया है और 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ में जुर्माने में से 20 हजार पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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इस तरह दस तारीखों पर मुकदमा हुआ निस्तारित

एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार इस मुकदमे में 29 नवंबर को आरोप तय किए गए। 14 दिसंबर को पहली गवाही की तारीख थी। मगर नहीं हो सकी। इसके बाद 1 फरवरी को मां व बच्चे की गवाही हुई। 2 फरवरी को पिता वादी की, 10 फरवरी को जिरह, उसी दिन विवेचक एसआई अनुज कुमार की, 16 फरवरी को सीसी वीरेंद्र की और उसी दिन डॉक्टर मो.अंसारी की, 17 फरवरी को आरोपी के बयान, 21 फरवरी को बहस और 1 मार्च को सजा हुई।

गवाही के बाद जिरह पर पक्षद्रोही हुए गवाह

एडीजीसी के अनुसार इस मुकदमे में माता-पिता पहली गवाही में अपने बयान पर कयाम रहे। मगर जिरह के दौरान वे अपने बयानों से मुकरे और पक्षद्रोही हो गए। मगर मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है।





कई मुकदमों में जमानत अर्जियां खारिज

जिला जज डा.बब्बू सारंग की अदालत से कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। डीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार संघ पदाधिकारी से मडराक में लूट व हमले में बर्रा कानपुर हाल सासनी गेट के रविंद्र उर्फ राजू की, अपहरण में खैर के वकील व हाथरस के शाहरुख व कासिम की जमानत खारिज की गई है। इधर, एडीजीसी रामकुमार के अनुसार एडीजे प्रथम की अदालत से दहेज हत्या के मुकदमे में दौराई अकराबाद की सरोज देवी की जमानत खारिज की गई है।
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