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Aligarh News: तीन साल की बच्ची से कपास के खेत में किया दुष्कर्म, दोषी को 20 साल का कारावास

Wed, 08 Oct 2025 01:39 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 08 Oct 2025 01:39 AM IST
सार

तीन साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। अजीत उसे खाने की चीज दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और नलकूप के पास उसके साथ शराब का सेवन किया। उसके बाद बेटी को कपास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।

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20 years imprisonment for Physical harassment a three-year-old girl
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ की कोतवाली खैर क्षेत्र के एक गांव की तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 03 विनय तिवारी की अदालत ने आरोपी अजीत को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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कोतवाली खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की ओर से थाने में तीन अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया कि उसकी तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। अजीत उसे खाने की चीज दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और नलकूप के पास उसके साथ शराब का सेवन किया। उसके बाद बेटी को कपास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
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बेटी के गायब हो जाने के बाद परिजन उसे तलाशते हुए खेतों की ओर पहुंचे तो वह रोते हुए मिली। कपड़े खून से लथपथ थे। पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायालय ने साक्ष्यों व बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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