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गैंगरेप के दो षियों को 20-20 साल की सजा
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला अलीगढ़।
थाना जवां क्षेत्र में दो साल पहले हुई गैंगरेप की घटना के आरोपियों को एडीजी-10 अनिल कुमार प्रथम की कोर्ट ने सुबूतों के आधार पर दोषी पाते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी योगेंद्र शर्मा के अनुसार घटना मई 2016 की है।
शकील पुत्र खलील और सलमान निवासी जवां ने क्षेत्र के एक गांव में रात को घर पर अकेली सो रही महिला को बुरी नियत से दबोच लिया था। उसके साथ मारपीट कर बलात्कार का वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में महिला ने थाना जवां में मुकदमा दर्ज कराया था।
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थाना जवां क्षेत्र में दो साल पहले हुई गैंगरेप की घटना के आरोपियों को एडीजी-10 अनिल कुमार प्रथम की कोर्ट ने सुबूतों के आधार पर दोषी पाते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी योगेंद्र शर्मा के अनुसार घटना मई 2016 की है।
शकील पुत्र खलील और सलमान निवासी जवां ने क्षेत्र के एक गांव में रात को घर पर अकेली सो रही महिला को बुरी नियत से दबोच लिया था। उसके साथ मारपीट कर बलात्कार का वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में महिला ने थाना जवां में मुकदमा दर्ज कराया था।
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