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ऊपरकोट बवाल के आरोपियों की जमानत खारिज
Updated Sun, 03 Jun 2018 01:15 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
रेलवे रोड के दोहरे हत्याकांड को लेकर ऊपरकोट पर जुमे की नमाज के बाद 11 अगस्त 2017 को हुए बवाल में एडीजे-6 के न्यायालय से आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मुकदमे में जेल गए इमरान निवासी चंदन शहीद रोड, शाकिर निवासी हाजी चौकरात वाली गली, फैसल उर्फ पागा निवासी चंदन शहीद रोड, वकार निवासी बनी इसराइ लाइन, गुफरान निवासी भुजपुरा, सलमान निवासी मोहल्ला पीर अताउल्ला सब्जी मंडी की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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रेलवे रोड के दोहरे हत्याकांड को लेकर ऊपरकोट पर जुमे की नमाज के बाद 11 अगस्त 2017 को हुए बवाल में एडीजे-6 के न्यायालय से आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मुकदमे में जेल गए इमरान निवासी चंदन शहीद रोड, शाकिर निवासी हाजी चौकरात वाली गली, फैसल उर्फ पागा निवासी चंदन शहीद रोड, वकार निवासी बनी इसराइ लाइन, गुफरान निवासी भुजपुरा, सलमान निवासी मोहल्ला पीर अताउल्ला सब्जी मंडी की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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