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दो माह में 4.75 का भुगतान करे बीमा कंपनी

Mon, 11 Mar 2019 01:47 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2019 01:47 AM IST
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दो माह में 4.75 का भुगतान करे बीमा कंपनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में लोक अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी को मृतक की पत्नी को 4.75 लाख रुपये का भुगतान देने के आदेश दिए हैं। मृतक की पत्नी का आरोप था कि बीमा कंपनी उन्हें कागजों में कमी बताकर काफी समय से भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

किशन प्रसाद शर्मा निवासी गांव हयातपुर बझेड़ा थाना लोधा खैर मंडी समिति में कार्यरत थे। 28 जून 2014 को उनकी सड़क दुर्घटना मे मौत हो गई। उन्होंने आठ जुलाई 2004 को नेशनल इश्योरेंस कंपनी से दस वर्ष की अवधि का बीमा कराया था।
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इसमें किसी भी दुघर्टना के दौरान उनकी पत्नी को पांच लाख का भुगतान बीमा कंपनी को करना था। उनकी पत्नी सुनीता शर्मा ने 10 दिसंबर 2014 को जरूरी कागजातों के साथ इसका क्लेम दाखिल किया। इसके बाद भी कंपनी ने उन्हें भुगतान नहीं किया। बाद में सुनीता ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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कंपनी का कहना था कि क्लेम के लिए कागजात पूरे नहीं थे। कागजों में बोलेरो से टक्कर की बात कही गई। वहीं जांच में हादसा डिवाइडर से बाइक टकराने पर पाया गया। दो पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को दो माह में बीमा की 4.75 लाख की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।
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