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दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना
Updated Sun, 05 Nov 2017 02:26 AM IST
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दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
13 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्मानेे की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि चार मई 2004 को थाना क्वार्सी के एक मोहल्ले में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना क्वार्सी में दर्ज कराई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश पाल पुत्र स्वर्गीय सोना सरदार, निवासी चंदनिया को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) 1 में हुई। इसमें आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद उसे 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
13 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्मानेे की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि चार मई 2004 को थाना क्वार्सी के एक मोहल्ले में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना क्वार्सी में दर्ज कराई।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश पाल पुत्र स्वर्गीय सोना सरदार, निवासी चंदनिया को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) 1 में हुई। इसमें आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद उसे 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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