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हाउस टैक्स जमा करें, 10 फीसदी छूट लें
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
नगर निगम प्रशासन ने हाउस टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए 30 जून तक 10 फीसदी की छूट लागू कर दी है। ये छूट पहली जून से लागू हो चुकी है। इसके साथ एक लाख से ऊपर के बकायेदारों की लिस्ट बना कर उनसे सख्ती के साथ वसूली की जा रही है। जिससे हर संभव तरीकों से उनसे टैक्स वसूली हो सके।
बड़े बकायेदारों से वसूली करने पहुंच रही टीम के सामने ही लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं। जिससे अब नगर निगम कभी भी पुलिस की मदद से वसूली कर सकता है। नहीं तो उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में आएगी। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी एहसान रब ने बताया कि कर वसूली के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें अलग अलग जोन वार वसूली करा रही है। 10 प्रतिशत की छूट 30 जून तक लागू रहेगी।
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नगर निगम प्रशासन ने हाउस टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए 30 जून तक 10 फीसदी की छूट लागू कर दी है। ये छूट पहली जून से लागू हो चुकी है। इसके साथ एक लाख से ऊपर के बकायेदारों की लिस्ट बना कर उनसे सख्ती के साथ वसूली की जा रही है। जिससे हर संभव तरीकों से उनसे टैक्स वसूली हो सके।
बड़े बकायेदारों से वसूली करने पहुंच रही टीम के सामने ही लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं। जिससे अब नगर निगम कभी भी पुलिस की मदद से वसूली कर सकता है। नहीं तो उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में आएगी। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी एहसान रब ने बताया कि कर वसूली के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें अलग अलग जोन वार वसूली करा रही है। 10 प्रतिशत की छूट 30 जून तक लागू रहेगी।
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