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नगर पंचायत अधिकार क्षेत्र के बाहर नगर पंचायत द्वारा कराए जाए कार्यो की डीएम की शिकायत
Updated Wed, 24 Oct 2018 11:42 PM IST
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न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
सहपऊ। सरकार द्वारा जारी धनराशि से नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर काम कराकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में कस्बे के समाजसेवी एवं बसपा के जोन को-ऑर्डिनेटर रघुवीर सिंह कुशवाहा ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है।
प्रार्थना पत्र में कुशवाहा ने नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर किए जा रहे पांच सुलभ शौचालयों के निर्माण की शिकायत करते हुए कहा है कि एक शौचालय का निर्माण एमएल इंटर कालेज के खेल मैदान एवं रावण दहन मैदान में दूसरा चकबंदी के दौरान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए आवंटित जमीन पर किया जा रहा है।
अन्य तीन स्थान भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं। नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर निर्माण की गई रोड पहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से थरौरा मार्ग पर रोड के दोनों ओर इंटरलॉकिंग खड़ंजे का निर्माण, थरौरा से एमएल इंटर कॉलेज के लिए बाईपास मार्ग पर एक साइड इंटरलॉकिंग, बाईपास से गाटा संख्या 692 नई बस्ती जाटव पुरी के लिए इंटर लॉकिंग रोड, जो पांच कड़ी की खेतों के पानी के लिए नाली थी, उसके स्थान पर 30 कड़ी की इंटरलॉकिंग रोड जबरन बना दी गई है, वह भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर है।
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सहपऊ से ढकपुरा मार्ग से तकिया तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण ऐसी जगह पर किया जा रहा है, जिस पर सहपऊ देहात ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधानों द्वारा दो बार खड़ंजा कराया जा चुका है। यह भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर है। सहपऊ धर्मशाला चौराहा के मध्य मार्ग पर बने शहीद भगत सिंह द्वारा से मां भद्रकाली मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण वह भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर है। शिकायती पत्र मिलने के बाद डीएम ने इस निर्माण की जांच आदेश कर दिए हैं।
आयुर्वेदिक अस्पताल की जमीन पर शौचालय निर्माण होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यदि आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा अस्पताल के लिए आवंटित जमीन पर हो रहे निर्माण को नहीं रुकवाया तो उसके विरुद्घ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके तैनाती में यह काम कैसे हुआ, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आवंटित भूमि भारत सरकार के अधीन है, जिसका आधिपत्य राज्यपाल पर होता है। हम किसी भी प्रकार की कोई अनुमिति नहीं दे सकते। जो भी काम हुआ है, उसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा।
-डॉ. जुगल राना, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी अलीगढ़
नगर पंचायत सहपऊ की सीमा से बाहर कराए जा रहे कार्यों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर कार्य कराया जाना पाया जाता है तो दोषियों से सरकारी धन की रिकवरी की जाएगी। साथ ही उनके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
-डॉ. रमाशंकर मौर्य, जिलाधिकारी हाथरस
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सहपऊ। सरकार द्वारा जारी धनराशि से नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर काम कराकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में कस्बे के समाजसेवी एवं बसपा के जोन को-ऑर्डिनेटर रघुवीर सिंह कुशवाहा ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है।
प्रार्थना पत्र में कुशवाहा ने नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर किए जा रहे पांच सुलभ शौचालयों के निर्माण की शिकायत करते हुए कहा है कि एक शौचालय का निर्माण एमएल इंटर कालेज के खेल मैदान एवं रावण दहन मैदान में दूसरा चकबंदी के दौरान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए आवंटित जमीन पर किया जा रहा है।
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अन्य तीन स्थान भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं। नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर निर्माण की गई रोड पहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से थरौरा मार्ग पर रोड के दोनों ओर इंटरलॉकिंग खड़ंजे का निर्माण, थरौरा से एमएल इंटर कॉलेज के लिए बाईपास मार्ग पर एक साइड इंटरलॉकिंग, बाईपास से गाटा संख्या 692 नई बस्ती जाटव पुरी के लिए इंटर लॉकिंग रोड, जो पांच कड़ी की खेतों के पानी के लिए नाली थी, उसके स्थान पर 30 कड़ी की इंटरलॉकिंग रोड जबरन बना दी गई है, वह भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर है।
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सहपऊ से ढकपुरा मार्ग से तकिया तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण ऐसी जगह पर किया जा रहा है, जिस पर सहपऊ देहात ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधानों द्वारा दो बार खड़ंजा कराया जा चुका है। यह भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर है। सहपऊ धर्मशाला चौराहा के मध्य मार्ग पर बने शहीद भगत सिंह द्वारा से मां भद्रकाली मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण वह भी नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर है। शिकायती पत्र मिलने के बाद डीएम ने इस निर्माण की जांच आदेश कर दिए हैं।
आयुर्वेदिक अस्पताल की जमीन पर शौचालय निर्माण होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यदि आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा अस्पताल के लिए आवंटित जमीन पर हो रहे निर्माण को नहीं रुकवाया तो उसके विरुद्घ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके तैनाती में यह काम कैसे हुआ, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आवंटित भूमि भारत सरकार के अधीन है, जिसका आधिपत्य राज्यपाल पर होता है। हम किसी भी प्रकार की कोई अनुमिति नहीं दे सकते। जो भी काम हुआ है, उसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा।
-डॉ. जुगल राना, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी अलीगढ़
नगर पंचायत सहपऊ की सीमा से बाहर कराए जा रहे कार्यों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से बाहर कार्य कराया जाना पाया जाता है तो दोषियों से सरकारी धन की रिकवरी की जाएगी। साथ ही उनके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
-डॉ. रमाशंकर मौर्य, जिलाधिकारी हाथरस