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मिलावटी सामग्री बेचने पर 8.70 लाख का जुर्माना

Wed, 05 Dec 2018 02:51 AM IST
Updated Wed, 05 Dec 2018 02:51 AM IST
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मिलावटी सामग्री बेचने पर 8.70 लाख का जुर्माना
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
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मिलावटी खाद्य सामग्री एवं मिस ब्रांड मामले में अपर जिलाधिकारी नगर की अदालत ने दस विक्रेताओं पर 8.70 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है।
एडीएम सिटी एसबी सिंह ने बताया कि जलेसर रोड हाथरस की फर्म श्री गोपाल नमकीन प्रोडक्ट के मुस्कान ब्रांड नमकीन पर मिस ब्रांड मामले में तीन लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है। अजरोई सासनी की फर्म एसएन डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर अधोमानक दूध पाए जाने पर तीन लाख रुपया जुर्माना लगाया है।


गांव चकाथल अतरौली के हरीश कुमार पुत्र राम सिंह खोआ बनाने को अपदृव्य का इस्तेमाल करने पर 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार गांव ढांटोली गोंडा के देवराज सिंह पुत्र सरदार सिंह पर मिश्रित दूध मामले में 40 हजार, गांव मजूपुरा गोंडा के बबलू पुत्र जलालुद्दीन पर मिलावटी मिल्क केक पाए जाने पर 35 हजार, गांव जमनपुर अतरौली के लटूरी सिंह पुत्र नेम सिंह पर मिलावटी खोआ के चलते 50 हजार, आनंद विहार कालोनी निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह पर मिलावटी पनीर मामले में 40 हजार, सूरतगढ़ अतरौली के बृजलाल वर्मा पुत्र रमेश चंद्र पर मिश्रित दूध मामले में 35 हजार, गांव भैमती गोंडा के रामखिलाड़ी पुत्र चेतराम पर मिश्रित दूध मामले में 30 हजार तथा गांव पाली थाना पालीमुकीमपुर के श्याम सुंदर पुत्र नंदलाल पर मिलावटी घेवर पाए जाने पर 15 हजार रुपया जुर्माना किया गया है।
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