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कपड़े के स्टॉक पर नहीं, बिक्री पर लगेगा जीएसटी

Fri, 07 Jul 2017 11:07 PM IST
Updated Fri, 07 Jul 2017 11:07 PM IST
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कपड़े के स्टॉक पर नहीं, बिक्री पर लगेगा जीएसटी
ब्यूरो, अमर उजाला, सिकंदराराऊ/हाथरस।
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जीएसटी को लेकर व्यापारकर अधिकारियों ने शुक्रवार को नयांगज बाजार स्थित परिसर में कार्यशाला आयोजित कर व्यापारियों को जीएसटी के विषय में विस्तार से जानकारी दी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया।

पुरदिलनगर के मूंगा मोती व्यापारियों को बताया गया कि पहले सरकार ने इस उत्पाद पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी थी लेकिन अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। कपड़ा व्यापार पर पहली बार टैक्ट लगाए जाने पर कई व्यापारी संशय में थे।
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एक सवाल के जवाब में अधिकारियों ने बताया कि चूंकि कपड़े पर पहली बार टैक्स लगा है, इस लिए स्टॉक पर कोई नया कर नहीं लगेगा। केवल उसकी बिक्री पर निर्धारित जीएसटी देना पड़ेगा।
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अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी की आईडी कैसे बनाई जाएगी। कार्यशाला में व्यापार कर अधिकारी अनुज कुमार प्रधान जेसी, राकेश शुक्ला, पंकज कुमार, संजीव महाजन, पिंकू राघव, नवेद अहमद, श्याम मूर्ति वार्ष्णेय, दाऊदयाल वार्ष्णेय, विशाल वार्ष्णेय, अमूल वार्ष्णेय, रितक गुप्ता, गौरव वार्ष्णेय, संजीव जाखेटिया, सुरेश आर्य, कमल जाखेटिया, विशाल दरगढ़, भीम सचदेवा, केदारबावू वार्ष्णेय, श्याम कुमार वार्ष्णेय आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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