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हत्या में बाप-बेटों को उम्रकैद की सजा
Updated Fri, 06 Jul 2018 01:20 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
एडीजे एफटीसी प्रथम ने हत्या के आरोपी पिता व उसके दो बेटों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन तीनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार राजेंद्र पुत्र गबदू कश्यप निवासी बड़ेसरा थाना पाली मुकीमपुर ने थाने पर यह तहरीर दी कि 12 अगस्त 2014 को उसके 24 वर्षीय भाई पप्पू की पुरानी रंजिश को लेकर डोरीलाल, उसके लड़के चन्द्रमणि व भोला निवासी मोहल्ला अहीरयान सराय खांकल थाना अतरौली ने फावड़े से गर्दन काटकर खेत पर हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जब यह लोग पप्पू को फावड़ा मार रहे थे तो राजेन्द्र ने इन लोगों को देख लिया उसके शोर मचाने पर यह लोग साइकिल फावड़ा व कपड़े छोड़कर मौके से भाग गये। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दी।
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विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम एएल सरोज के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी माना न्यायालय ने इन तीनों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जमानत खारिज
अलीगढ़। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने कई अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडीजे पंचम ने एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के आरोपी पप्पू उर्फ शकील पुत्र रमजानी निवासी बिजौली थाना पाली मुकीमपुर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इसी न्यायालय ने रेप के ही एक अन्य आरोपी चिंटू उर्फ नीरज पुत्र शैलेंद्र निवासी विजयगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि उसने एक मानसिक कमजोर लड़की क ो जबरन शौचालय में ले जाकर रेप किया।
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एडीजे एफटीसी प्रथम ने हत्या के आरोपी पिता व उसके दो बेटों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन तीनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार राजेंद्र पुत्र गबदू कश्यप निवासी बड़ेसरा थाना पाली मुकीमपुर ने थाने पर यह तहरीर दी कि 12 अगस्त 2014 को उसके 24 वर्षीय भाई पप्पू की पुरानी रंजिश को लेकर डोरीलाल, उसके लड़के चन्द्रमणि व भोला निवासी मोहल्ला अहीरयान सराय खांकल थाना अतरौली ने फावड़े से गर्दन काटकर खेत पर हत्या कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जब यह लोग पप्पू को फावड़ा मार रहे थे तो राजेन्द्र ने इन लोगों को देख लिया उसके शोर मचाने पर यह लोग साइकिल फावड़ा व कपड़े छोड़कर मौके से भाग गये। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दी।
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विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम एएल सरोज के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी माना न्यायालय ने इन तीनों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जमानत खारिज
अलीगढ़। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने कई अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडीजे पंचम ने एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के आरोपी पप्पू उर्फ शकील पुत्र रमजानी निवासी बिजौली थाना पाली मुकीमपुर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इसी न्यायालय ने रेप के ही एक अन्य आरोपी चिंटू उर्फ नीरज पुत्र शैलेंद्र निवासी विजयगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि उसने एक मानसिक कमजोर लड़की क ो जबरन शौचालय में ले जाकर रेप किया।