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हत्या के मामले में चार को उम्रकैद
Updated Sat, 14 Oct 2017 01:58 AM IST
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हत्या के मामले में चार को उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
थाना जवां में तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी ठा. गवेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्वार्सी के नगला किला निवासी रियादुद्दीन ने 27 अक्तूबर 2014 को थाना दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा कि उसके बेटे सिराजुद्दीन को पड़ोसी वसीम बुलाकर ले गया।
बाद में उसके बड़े बेटे ताजुद्दीन पर फोन आया कि जवां के सपेरा में सिराजुद्दीन को गोली लग गई है। घायल सिराज को मेडिकल कालेज ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। एडीजे विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में उन पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने आरोपी वसीम, दिलावर, नूरुलहसन और शाहरुख को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
थाना जवां में तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी ठा. गवेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्वार्सी के नगला किला निवासी रियादुद्दीन ने 27 अक्तूबर 2014 को थाना दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा कि उसके बेटे सिराजुद्दीन को पड़ोसी वसीम बुलाकर ले गया।
बाद में उसके बड़े बेटे ताजुद्दीन पर फोन आया कि जवां के सपेरा में सिराजुद्दीन को गोली लग गई है। घायल सिराज को मेडिकल कालेज ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। एडीजे विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में उन पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने आरोपी वसीम, दिलावर, नूरुलहसन और शाहरुख को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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