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फर्जी आईएएस सहित कई आरोपियों की जमानत खारिज
Updated Wed, 30 May 2018 02:51 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय ने कई हत्या व ठगी आदि के कई आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इनमें फर्जी आईएएस अफसर बनकर लोगों से ठगी के आरोपी की जमानत भी खारिज की गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार खैर के व्यक्ति से पैंठ मैदान से झुग्गी हटवाने के मामले में दस लाख रुपये लेकर लखनऊ से आदेश कराने के ठगी के आरोपी फर्जी आईएएस योगेंद्र सिंह पुत्र राजबहाुदर सिंह निवासी विपुल खंड गोमती नगर लखनऊ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आरोप है कि आरोपी ने फर्जी आईएएस अफसर बनकर कई लोगों से लाखों की ठगी की है। वहीं हत्या के आरोपी लोकेंद्र उर्फ लकी पुत्र यदुवीर सिंह निवासी गांव शेखा थाना अकराबाद हाल निवासी सुरेंद्र नगर अलीगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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आरोप है कि हरपाल सिंह निवासी शेखा का यदुवीर सिंह, अंकित सिंह उर्फ डैनी, लोकेंद्र सिंह उर्फ लकी, धर्मपाल सिंह, अभयपाल सिंह से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी को लेकर इन लोगों ने हरपाल सिंह की लाइसेंसी बंदूक से 10 जून 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी दौरान मौके पर यदुवीर सिंह व अंकित को ग्रामीणों ने दुनाली बंदूक सहित पकड़ लिया था, जबकि लोकेंद्र उर्फ लकी भाग गया था। बाद में उसे भी जेल भेज दिया गया था।
कोर्ट ने अब लोकेंद्र उर्फ लकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बाइक चोरी के आरोपी सोेनू पुत्र मुन्ना निवासी सिरसा थाना छर्रा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोप है कि वह एक बाइक चोरी कर जब भाग रहा था तो पकड़ा गया।
चोरी के एक आरोेपी अबरार खां पुत्र अख्तर खां निवासी गांव मुबारकपुर थाना ढोलना जिला कासगंज की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। उस पर एक घर में आभूषण व लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी करने का आरोप है।
एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने के आरोपी हबीब पुत्र शमसुद्दीन निवासी हजियापुर थाना टप्पल की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। धोखाधड़ी कर बैंक से रुपये निकालने के एक आरोपी पवन कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी श्यामपुर मानिकपुर सिकंदराराऊ की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय ने कई हत्या व ठगी आदि के कई आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इनमें फर्जी आईएएस अफसर बनकर लोगों से ठगी के आरोपी की जमानत भी खारिज की गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार खैर के व्यक्ति से पैंठ मैदान से झुग्गी हटवाने के मामले में दस लाख रुपये लेकर लखनऊ से आदेश कराने के ठगी के आरोपी फर्जी आईएएस योगेंद्र सिंह पुत्र राजबहाुदर सिंह निवासी विपुल खंड गोमती नगर लखनऊ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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आरोप है कि आरोपी ने फर्जी आईएएस अफसर बनकर कई लोगों से लाखों की ठगी की है। वहीं हत्या के आरोपी लोकेंद्र उर्फ लकी पुत्र यदुवीर सिंह निवासी गांव शेखा थाना अकराबाद हाल निवासी सुरेंद्र नगर अलीगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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आरोप है कि हरपाल सिंह निवासी शेखा का यदुवीर सिंह, अंकित सिंह उर्फ डैनी, लोकेंद्र सिंह उर्फ लकी, धर्मपाल सिंह, अभयपाल सिंह से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी को लेकर इन लोगों ने हरपाल सिंह की लाइसेंसी बंदूक से 10 जून 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी दौरान मौके पर यदुवीर सिंह व अंकित को ग्रामीणों ने दुनाली बंदूक सहित पकड़ लिया था, जबकि लोकेंद्र उर्फ लकी भाग गया था। बाद में उसे भी जेल भेज दिया गया था।
कोर्ट ने अब लोकेंद्र उर्फ लकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बाइक चोरी के आरोपी सोेनू पुत्र मुन्ना निवासी सिरसा थाना छर्रा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोप है कि वह एक बाइक चोरी कर जब भाग रहा था तो पकड़ा गया।
चोरी के एक आरोेपी अबरार खां पुत्र अख्तर खां निवासी गांव मुबारकपुर थाना ढोलना जिला कासगंज की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। उस पर एक घर में आभूषण व लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी करने का आरोप है।
एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने के आरोपी हबीब पुत्र शमसुद्दीन निवासी हजियापुर थाना टप्पल की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। धोखाधड़ी कर बैंक से रुपये निकालने के एक आरोपी पवन कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी श्यामपुर मानिकपुर सिकंदराराऊ की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।