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Aligarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष की कैद, बस मांगे थे बीड़ी के पैसे
Thu, 11 May 2023 12:47 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 May 2023 12:47 AM IST
सार
31 दिसंबर 2016 को शाम साढ़े सात बजे गांव का वीरू उर्फ वीरपाल पर आया। दुकान से बीड़ी खरीदी। पैसे मांगने पर मारपीट कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। उपचार के दौरान दो दिन बाद उनकी मौत हो गई।
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जेल (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
एडीजे 16 राजीव शुक्ला की कोर्ट ने अतरौली क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि जीतपाल निवासी अहमदपुरा के चाचा चंद्र बोस बीयर कंपनी के सामने चाय की दुकान करते थे। 31 दिसंबर 2016 को शाम साढ़े सात बजे गांव का वीरू उर्फ वीरपाल पर आया। दुकान से बीड़ी खरीदी। पैसे मांगने पर मारपीट कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। उपचार के दौरान दो दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वीरू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को अदालत ने वीरू को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
एडीजे (पॉक्सो) सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी अरबाज की जमानत खारिज कर दी है। ब्यूरो
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